इनकम टैक्स स्लैब और व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
सरकार ने एक करोड़ टैक्सपेयर्स को लाभ पहुंचाने के लिए 2009-10 तक 25, 000 रुपये तक की टैक्स डिमांड वापस लेने का प्रस्ताव किया है.
बता दें कि टैक्सपैयर्स सरकार से अंतरिम बजट में इनकम टैक्स छूट सीमा में वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे. हालांकि फिलहाल इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी गई है.
इससे पहले वित्तमंत्री ने 1 फरवरी, 2023 को वार्षिक बजट पेश करते हुए न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में बदलाव की घोषणा की थी. नए इनकम टैक्स रिजीम के तहत टैक्स रिबेट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया था. न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये से कम आय वालों को इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट है. इसके अलावा न्यू टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की गई थी.
वहीं, पुरानी व्यवस्था के तहत कर का भुगतान करने वालों के लिए छूट की सीमा पांच लाख रुपये बनी हुई है.
न्यू इनकम टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब्स को 2.5-2.5 लाख से बदलकर 3-3 लाख रुपये किया गया. जिसमें 3 लाख के बाद यानी 3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा. 6 से 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदीऔर 9 से 12 लाख रुपये तक की आय पर अब 15 फीसदी इनकम टैक्स वसूला जाएगा.12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर टैक्सपेयर को 20 फीसदी इनकम टैक्स चुकाना होगा और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर पहले की ही तरह 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा.
इनकम टैक्स स्लैब की मौजूदा दरें इस प्रकार हैं:-
ओल्ड रिजीम के तहत इनकम टैक्स रेट –
शून्य से 2,50,000 रुपये कोई कर नहीं
2,50,001 से 5,00,000 रुपये 5 %
5,00,001 से 10,00,000 रुपये 20%
10,00,001 रुपये से अधिक 30%
न्यू इनकम टैक्स स्लैब के तहत रेट –
शून्य से 3,00,000 रुपये कोई कर नहीं
3,00,001 से 6,00,000 रुपये 5%
6,00,001 से 9,00,000 रुपये 10%
9,00,001 से 12,00,000 रुपये 15%
12,00,001 से 15,00,000 रुपये 20%
15,00,001 से अधिक 30%
बता दें कि नए टैक्स रिजिम में पुरानी टैक्स व्यवस्था की तरह निवेश पर छूट का प्रावधान नहीं है. नई टैक्स व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, PPF, NSC जैसे सेविंग स्कीम्स में निवेश नहीं करते हैं.