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NTA ने जारी किया NEET-UG का रिजल्ट, सेंटर वाइज आए हैं परिणाम

NEET Paper Leak: नीट-यूजी का रिजल्ट हुआ जारी.(प्रतीकात्मक फोटो)


नई दिल्ली:

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)ने नीट-यूजी का रिजल्ट विस्तृत रिजल्ट (NEET Exam Result) जारी कर दिया है. शहर और केंद्रवार नतीजे जारी किए गए हैं. छात्र http://neet.ntaonline.in./ पर इसे देख सकते हैं. नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2024) के लिए सेंटर वाइज नतीजे जारी किए गए हैं. दरअसल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NTA को छात्रों की पहचान को न उजागर करते हुए NEET-UG के नतीजे आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने के निर्देश दिए थे. 

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NEET-UG के विस्तृत नतीजे जारी

शनिवार को 4 हजार 750 परीक्षा केंद्रों के NEET के विस्तृत नतीजे आज जारी किए गए हैं. नीट-यूजी की परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी. इसका जब रिजल्ट 4 जून को आया तो पूरा देश चौंक गया. क्यों कि ये पहली बार था जब नीट के एग्जाम में एक या दो नहीं पूरे 67 टॉपर थे. यानी कि 67 छात्रों ने 720 में से पूरे 720 नंबर प्राप्त किए थे. यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो NTA ने तर्क दिया था कि समय कम मिलने की वजह से छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं. जिसके बाद एजेंसी ने दोबारा परीक्षा कराए जाने का विकल्प दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया था.

जिसके बाद दोबारा परीक्षा 23 जून को करवाई गई. जिसका रिजल्ट 30 जून को जारी हुआ था. 18 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NTA को निर्देश दिया था कि परीक्षा का शहर और सेंटर वाइज परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के नतीजे फिर से जारी करें. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज फिर से विस्तृत नतीजे NTA ने जारी किए हैं. 

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ऐसे चेक करें NEET UG 2024 का रिजल्ट

  • http://neet.ntaonline.in./ नीट  की ये आधिकारिक वेबसाइट है. 
  • वेबसाइट पर जाकर NEET-UG 2024 के रिजल्ट पर क्लिक करें.
  • अपना रोल नंबर डालकर स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं.

22 जुलाई को आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, NTA ने छात्रों का विस्तृत रिजल्ट तो जारी कर दिया है. अब मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई, सोमवार को होनी है. इस दिन इस पर फैसला आने की भी उम्मीद जताई जा रही है. नीट एग्जाम दोबारा कराया जाएगा या नहीं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है. दरअसल याचिकाकर्ता छात्रों की मांग है कि विवादों में घिरी परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित करवाया जाए. इस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को सुनाना है. 
 


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