देश

पुरानी vs नई टैक्स स्कीमः होम लोन वालों को किसमें है फायदा, जरा टैक्स का गणित समझिए


नई दिल्‍ली:

नई टैक्स रिजीम में 12 लाख (स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 12,75000) की छूट और कम टैक्स वाले स्लैब के बाद अब सवाल यह है कि फायदा कहां है. नई टैक्स रिजीम या फिर पुरानी टैक्स रिजीम में? एक सीधा सा जवाब यह है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख 75 हजार या इससे कम है, तो टैक्स रिटर्न फाइल करते समय भूलकर भी नई रिजीम के डिफॉल्ट ऑप्शन को मत छेड़िए. अगर मान लीजिए कि आपने पुरानी टैक्स स्कीम को अपनाया होता, तो कितना टैक्स भरना होगा? यह करीब करीब साढ़े 3 हजार रुपये बैठता. और वह भी तब, जब आप पुरानी स्कीम में मिलने वाले 5 लाख 75 हजार के सारे टैक्स सेविंग के हकदार होते और उनका प्रूफ जमा करते. जो किसी भी मिडिल क्लास के लिए असंभव जैसा है. ऐसा अमृत फल जो कम ही ने चखा होगा. 

इनकम डिडक्‍शन HRA टैक्‍सेबल इनकम ओल्‍ड स्‍कीम में टैक्‍स नई स्‍कीम में टैक्‍स
12.75 लाख 5.75 लाख 3.82 लाख 3.18 लाख 3,375 0 टैक्‍स
13 लाख 5.75 लाख 3.9 लाख 3.35 लाख 4,250 75,000
15 लाख 5.75 लाख 4.5 लाख 4.75 लाख 11,250 1.05 लाख
20 लाख 5.75 लाख 6 लाख 8.25 लाख 77,500  2 लाख
24 लाख 5.75 लाख 7.2 लाख 11.05 लाख 1.44 लाख 3 लाख

अब बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों की इनकम 12 लाख 75 हजार से ऊपर है क्या उनको पुरान टैक्स रिजीम में फायदा है या नई में? सबसे पहले पुरानी टैक्स स्कीम पर एक नजर डालते हैं. पुरानी टैक्स स्कीम में आप सब जोड़कर 5.75 लाख रुपये की टैक्स छूट का दावा करते हैं. ये इस तरह से हैं..

  • होम लोन का ब्याजः 2 लाख रुपये
  • 80 सी की छूटः 1.5 लाख रुपये
  • 80CCD में NPS छूट: 50 हजार रुपये
  • 80 D पैरंट्स सहित मेडिकल क्लेम पर छूटः 50 हजार
  • LTA: 75 हजार रुपये
  • स्टैंडडर्ड डिडक्शनः 50 हजार रुपये 
यह भी पढ़ें :-  गुजरात : राहुल गांधी के पहुंचने से पहले डेर और मोढवाडिया का इस्‍तीफा, राम मंदिर पर पार्टी के निर्णय से थे नाराज 

तो पुरानी टैक्स स्कीम की ये सारी छूटें मिलाकर 5 लाख 75 हजार रुपये बैठती हैं. जैसा को ऊपर बताया गया है कि यह मिडिल क्लास के लिए वह ‘अमृत फल’ है, जिसे कम ही चख पाते हैं. पुरानी स्कीम की सारी छूट असंभव ही है. 

अब जरा यह समझते हैं कि कोई अगर इन सारी पुरानी स्कीम की छूट को पूरी करता है, तो उसको नए में फायदा या फिर पुराने में. 

अगर सालाना इनकम 12.75 लाख रुपये है

अगर आपकी सालाना इनकम 12.75 लाख रुपये है, तो नई रिजीम में अब इस पर कोई टैक्स नहीं है. पुरानी रिजीम चुनने पर और 5.75 लाख रुपये की छूट और HRA क्लेम करने पर भी आपको सवा 3 हजार के करीब टैक्स देना होता. 

अगर आपकी सालाना इनकम 13 लाख है

अब मान लीजिए आप साल में 13 लाख कमाते हैं. ऐसे में पुरानी स्कीम में 5.75 लाख के डिडक्शन और HRA क्लेम करने पर आपकी करीब सवा चार हजार की टैक्स देनदारी बनेगी. नई रिजीम में 75 हजार का टैक्स भरना होगा.     

अगर आपकी सैलरी 15 लाख है

ऐसे में पुरानी रिजीम में सवा 11 हजार की टैक्स देनदारी बनेगी. नई रिजीम में यह 1.05 लाख टैक्स देना होगा. पुरानी रिजीम वालों को यहां फिर याद दिला दें कि यह केवल तभी है जब आप 5.75 लाख की सारे डिडक्शन और HRA को क्लेम करेंगे. अगर आपने कोई फ्लैट लिया है और उसकी ईएमआई जाती है, जिसका प्रिंसिपल अमाउंट को छोड़कर 2 लाख ब्याज आप भरते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर पुरानी स्कीम में फायदा है.

यह भी पढ़ें :-  "लूटपाट और आतंक के लिए खुली छूट चाहती है TMC" : NIA पर हुए हमले को लेकर PM मोदी ने ममता सरकार को घेरा

अगर 20 लाख तक की इनकम है

पुरानी रिजीम में 5.75 लाख + HRA की छूट के बाद टैक्स देनदारी साढ़े 77 हजार रुपये बनेगी. नई रिजीम में यह टैक्स 2 लाख रुपये बैठेगा. 

अगर 24 लाख सालाना इनकम है

पुरानी स्कीम में 1.44 लाख रुपये का टैक्स बनेगा और नई स्कीम में 3 लाख रुपये का टैक्स भरना होगा.


Show More

संबंधित खबरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button