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देश

न हां, न ना कर पाएगी BJP! डेप्युटी स्पीकर पर ऐसे दांव की तैयारी में विपक्ष!


नई दिल्ली:

सत्तारूढ़ एनडीए सरकार द्वारा स्पीकर पद के लिए ओम बिरला का चुनाव किया गया है लेकिन डेप्युटी स्पीकर का पद अभी भी खाली है. द हिुंदु की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष ने डेप्युटी स्पीकर पद के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद के नाम पर सहमति बना ली है. संभावना है कि विपक्ष फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद को उपसभापति के लिए मैदान में उतारे. 

अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान अपने अनुभव से सीखते हुए, जहां कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच मतभेद सामने आए थे, विपक्ष ने इस पद के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. संवैधानिक रूप से अनिवार्य होने के बावजूद 17वीं लोकसभा बिना उपाध्यक्ष के ही चली. अटकलों के अलावा सरकार की ओर से इस बात के कोई औपचारिक संकेत भी नहीं मिले हैं कि 18वीं लोकसभा में भी यह पद भरा जाएगा.

क्या कहता है संविधान का प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 93 में यह प्रावधान है कि लोकसभा को “जितनी जल्दी हो सके” किसी सदस्य को उपसभापति के रूप में चुनना होगा. हालांकि, इसमें कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई गई है. सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस, तृणमूल और सपा – भारत ब्लॉक के तीन प्रमुख विपक्षी दलों – के शीर्ष नेतृत्व ने एक आम सहमति वाले उम्मीदवार को चुनने के लिए अनौपचारिक बातचीत की ताकि एक मजबूत संदेश दिया जा सके. 

विपक्ष की अवधेश प्रसाद के नाम पर सहमति

नेताओं ने अपनी पसंद को सीमित करते हुए प्रसाद को चुना, जो नौ बार विधायक और पहली बार सांसद बने हैं और जिन्होंने फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी के दो बार के सांसद लल्लू सिंह को हराकर सुर्खियां बटोरीं हैं. 

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3 जुलाई तक नहीं होती नियुक्ति तो लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेगा विपक्ष

विपक्ष के एक शीर्ष नेता ने कहा, “अवधेश प्रसाद की जीत भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे की हार का प्रतीक है. एक दलित नेता के रूप में, एक सामान्य सीट से उनकी जीत भी भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था.” सूत्रों ने कहा कि अगर सरकार 3 जुलाई को संसद का पहला सत्र समाप्त होने से पहले उपसभापति की नियुक्ति के लिए कोई कदम नहीं उठाती है, तो विपक्ष इस मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेगा.

उपसभापति के पास भी अध्यक्ष जितनी होती हैं शक्तियां

उपसभापति को अध्यक्ष के समान ही विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं. तथा मृत्यु, बीमारी या किसी अन्य कारण से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपसभापति प्रशासनिक शक्तियां भी संभाल लेता है. एक जवाबदेह लोकतांत्रिक संसद चलाने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी से लोकसभा का उपाध्यक्ष चुनना संसदीय परंपरा है.

सभी सरकारों ने नहीं किया है इस नियम का पालन

परंपरागत रूप से यह पद सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के लिए आरक्षित है, लेकिन सभी सरकारों ने इस नियम का पालन नहीं किया है. 2014 में, नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में, यह पद भाजपा की सहयोगी एआईएडीएमके के थम्बी दुरई को दिया गया था. 2004 और 2009 में, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में थी, तब शिरोमणि अकाली दल के सांसद चरणजीत सिंह अटवाल और भाजपा सांसद करिया मुंडा इस पद पर थे. अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान, कांग्रेस के पीएम सईद इस पद पर थे.

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