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प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट: अब बस करो… सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब नहीं करेंगे नई याचिकाएं स्वीकार


नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में लगातार दाखिल हो रही याचिकाओं पर सोमवार को कहा कि अब हम कोई नई याचिका स्वीकार नहीं करेंगे. इस मामले की सुनवाई के दौरान CJI नाराज हो गए . उन्होंने कहा कि इनफ इज इनफ.  हम पूजा स्थल अधिनियम मामले में नई याचिकाओं पर विचार नहीं करने जा रहे हैं. इसका अंत होना चाहिए! सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम की वैधता के सवाल पर दाखिल नई याचिकाओं पर नाराजगी जताई है.

सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि इतनी संख्या में याचिकाएं दाखिल कर दी गई हैं.पिछली बार हमने सारी याचिकाओं को अनुमति दी थी.इस मामले में एक अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में लिस्ट किया जाए.तीन जजों की बेंच के सामने मामले को रखा जाए.आपको बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर दाखिल नई याचिकाओं पर नोटिस जारी करने से इनकार किया है. CJI ने कहा कि अतिरिक्त आधारों के साथ हस्तक्षेप अर्जी दाखिल कर सकते हैं. सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि केंद्र को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया जाए. कोर्ट नेक हा कि जिन पर नोटिस जारी नहीं हुआ है उनपर सुनवाई नहीं करेंगे.

आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका दायर की थी.बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शाही-ईदगाह-कृष्ण जन्मभूमि, काशी-विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, संभल मस्जिद विवाद, कमाल मौला मस्जिद-सरस्वती मंदिर विवाद आदि सहित मंदिर-मस्जिद विवाद से संबंधित सभी मामलों को अपने साथ जोड़ लिया था. इसके बाद कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी सहित राजनीतिक दलों ने भी पूजा स्थल अधिनियम के पक्ष में शीर्ष अदालत का रुख किया, ⁠जबकि हिंदू  संगठनों ने भी अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की हैं. 

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