RBI ने बजाज फाइनेंस को ई-टेलर्स और EMI कार्ड यूजर्स को लोन देने से रोका
डिजिटल लोन नियमों के कथित उल्लंघन के लिए केंद्रीय बैंक ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड को अपने उत्पादों की दो श्रेणियों के तहत लोन देना बंद करने का आदेश दिया है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज एक बयान में कहा कि बजाज फिनसर्व लिमिटेड की शाखा बजाज फाइनेंस को अपने “दो लैंडिंग प्रोडक्ट ईकॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड” के तहत लोन देना तुरंत बंद कर देना चाहिए.
आरबीआई ने कहा कि कंपनी को कथित तौर पर केंद्रीय बैंक के डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के मौजूदा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने के बाद उसने यह कार्रवाई की.
आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि, “कंपनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के मौजूदा प्रावधानों का पालन न करने, विशेष रूप से इन दो लोन प्रोडक्टों के तहत लोन लेने वालों को मुख्य तथ्य विवरण जारी न करने और मुख्य तथ्य में कमियों के कारण यह कार्रवाई आवश्यक हो गई है. कंपनी द्वारा स्वीकृत अन्य डिजिटल ऋणों के संबंध में बयान जारी किए गए हैं.”
आरबीआई ने कहा है कि बजाज फाइनेंस जब बताई गई खामियों को ठीक कर लेगा तो उसके बाद वह अपने फैसले की समीक्षा करेगा.
बजाज फाइनेंस ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि उसके लगभग 6 करोड़ 30 लाख ग्राहक हैं. यह एक आरबीआई-पंजीकृत जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है और इसे ‘एनबीएफसी-निवेश और क्रेडिट कंपनी’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो रिटेल, छोटे और मध्यम उद्यमों व और वाणिज्यिक ग्राहक को विविध लोन पोर्टफोलियो में पैसा उधार दे सकती है और जमा ले सकती है.