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वंदिपेरियार मामले में बरी व्यक्ति के रिश्तेदार ने पीड़ित के परिजनों की हत्या का प्रयास किया : पुलिस

पुलिस ने शुरू में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया था.

इडुक्की:

केरल पुलिस ने वंदिपेरियार दुष्कर्म और हत्या के मामले में बरी किए गए व्यक्ति के रिश्तेदार पर पीड़ित परिवार के दो सदस्यों की हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है. वंदिपेरियार पुलिस ने अर्जुन के करीबी रिश्तेदार बाबू उर्फ पालराज (46) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 324 (खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना) और 294(बी) (सार्वजनिक रूप से अश्लील शब्द बोलने) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.

पुलिस ने बताया कि पालराज को शनिवार शाम गिरफ्तार किया गया. प्राथमिकी के मुताबिक, आरोपी ने दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में मृतक बच्ची के पिता पर जान से मारने के इरादे से धारदार हथियार से हमला किया. जब बच्ची के दादा ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो आरोपी ने उनके कंधे पर भी चाकू से वार किया.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने मृतक बच्ची के परिवार को भावनात्मक रूप से परेशान करने के लिए उनके खिलाफ अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया. यह घटना वंदिपेरियार शहर के पास शनिवार सुबह हुई. घायलों का कोट्टायम मेडिकल कॉलेज में उपचार किया जा रहा है.

केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) पीड़ित परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए रविवार को वंदिपेरियार में प्रदर्शन कर सकती है.

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत गठित अदालत ने 14 दिसंबर को इस मामले में अर्जुन (24) को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि अभियोजन पक्ष उन सभी परिस्थितियों को स्थापित करने में विफल रहा, जो आरोपी के अपराधी होने की बात साबित करती हों.

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इस बीच, केरल उच्च न्यायालय ने चार जनवरी को मामले में अर्जुन को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली थी.

छह वर्षीय बच्ची 30 जून, 2021 को अपने घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली थी. उस वक्त उसके माता-पिता पास के बागान में काम के लिए बाहर गए हुए थे.

पुलिस ने शुरू में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया था, लेकिन पोस्टमॉर्टम से पुष्टि हुई कि मृत्यु से पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था.

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(इस खबर को The Hindkeshariटीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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