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रेणुका स्वामी हत्या मामला : वकील ने किया स्पष्ट, पवित्रा गौड़ा कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन की पत्नी नहीं

कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन के प्रशंसक की हत्या के मुख्य आरोपियों में से एक पवित्रा गौड़ा एक्टर की सिर्फ को-स्टार हैं, उनकी पत्नी नहीं. यह बात दर्शन के वकील अनिल बाबू ने शनिवार को कही.  पुलिस ने दर्शन, उनकी पार्टनर पवित्रा गौड़ा और 14 अन्य को इस हफ्ते के प्रारंभ में चित्रदुर्ग निवासी रेणुका स्वामी (33) की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था.

जांच में पता चला कि रेणुका स्वामी एक्टर दर्शन के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर पवित्रा गौड़ा को अपमानजनक मैसेज भेजे थे. बाद में रेणुका स्वामी को कथित तौर पर अगवा कर बेंगलुरु लाया गया था. उसे एक शेड में रखा गया और हत्या कर दी गई.

अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन में दर्शन से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अनिल बाबू ने कहा, “मैं दर्शन की गिरफ्तारी के बाद उनसे दो बार मिल चुका हूं. मैं उनकी पत्नी, ससुराल और परिवार के सदस्यों के जरिए दर्शन का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं. उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी मीडिया के कुछ वर्गों की ओर से पवित्रा गौड़ा को दर्शन की पत्नी के रूप में पेश किए जाने से दुखी हैं.

अनिल बाबू के अनुसार, “विजयलक्ष्मी मीडिया और कर्नाटक के लोगों को यह स्पष्ट करना चाहती हैं कि वह एक्टर दर्शन की इकलौती कानूनी रूप से विवाहित पत्नी हैं. उनके अलावा कोई और नहीं है.

उन्होंने कहा, “दंपति का एक बेटा है. पवित्रा गौड़ा को-एक्टर और दर्शन की दोस्त हैं. उनके बीच कोई और रिश्ता नहीं है.” जब पुलिस और अधिकारियों की ओर से पवित्रा गौड़ा को दर्शन की पत्नी कहने के बारे में पूछा गया तो अनिल बाबू ने कहा, “मुमकिन है उन्होंने गलती से ऐसा किया होगा.”

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यह साबित करने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है कि पवित्रा गौड़ा दर्शन की पत्नी हैं. यदि वे शादीशुदा होते तो कुछ दस्तावेज होने चाहिए थे, लेकिन यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि वह दर्शन की पत्नी हैं. दर्शन की शादी केवल विजयलक्ष्मी से हुई है.”

पुलिस हिरासत में दर्शन की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर वकील ने कहा, “वह ठीक हैं. हम पुलिस की मौजूदगी में उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अलावा उनसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछ सकते. दर्शन के कंधे और टखने में दर्द है.”

उन्होंने कहा, “मीडिया ट्रायल चल रहा है और रिपोर्ट में पहले से ही दावा किया जा रहा है कि उन्हें 14 साल की सजा होगी. हम जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने के बाद उचित समय पर सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर करेंगे.”

(इस खबर को The Hindkeshariटीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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