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प्रॉपर्टी बेचने में इंडेक्सेशन हटने से कैसे लोगों को होगा फायदा? रेवेन्यू सेक्रेटरी ने समझाया


नई दिल्ली:

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो चुका है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2024-2025 में इनकम टैक्स के न्यू रिजीम में बदलाव करके मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है. अब 7.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स (Income Tax) नहीं लगेगा. वहीं, इस बार के बजट (Budget 2024) में एंजेल टैक्स को खत्म कर दिया गया है. जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेशन में इंडेक्सेशन हटाने का प्रस्ताव रखा गया है. इसे लेकर निवेशकों में दुविधा की स्थिति बनी हुई है. वहीं, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा का कहना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेशन में इंडेक्सेशन हटाने से रियल एस्टेट में डील करने वाले ज्यादातर लोगों को बहुत फायदा होगा.

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बुधवार को The Hindkeshariके साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बजट 2024 के प्रमुख प्रावधानों को समझाया है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैल्कुलेशन में इंडेक्सेशन हटाने से निवेशकों को क्या फायदा होगा? राजस्व सचिव ने इसका जवाब देते हुए कहा, “शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की दो कैटेगरी है. Mutual Funds और Funds of Funds. सभी संपतियां जो कैपिटल एसेट्स हैं. उनके गेन्स को ऊपर टैक्स को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी किया गया है. हमारी सोच इसके पीछे ये है कि हम निवेशकों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए प्रेरित करें.”    

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मल्होत्रा ने कहा, “नए प्रस्ताव के तहत कुल कैपिटल गेन 1.80 करोड़ होगा. यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5 प्रतिशत लगाने पर कुल 22.5 लाख रुपये का टैक्स देना होगा.”

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न्यू रिजीम में बदलाव से रेवेन्यू का होगा नुकसान
संजय मल्होत्रा ने कहा, “बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स के न्यू रिजीम में बड़ा बदलाव किया है.
नई इनकम टैक्स सिस्टम के तहत पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव से हमारा आकलन है कि हमें 25000 से 27000 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान होगा.” 

नहीं बढ़ेगी ITR की डेडलाइन
मल्होत्रा ने कहा, “मैं टैक्सपेयर्स से गुजारिश करना चाहता हूं कि वह 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जरूर फाइल कर दें. हम 31 जुलाई की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाएंगे. हमने पिछले 2 साल भी डेडलाइन नहीं बढ़ाई थी.”

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पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करने का फिलहाल प्रस्ताव नहीं
उन्होंने कहा, “पिछले वित्तीय साल में 69% टैक्सपेयर नए टैक्स सिस्टम से जुड़े हैं. हमारी कोशिश है कि सभी टैक्सपेयर्स नए टैक्स सिस्टम से जुड़ें, लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करने का हमारे सामने कोई प्रस्ताव नहीं है.”

एंजेल टैक्स खत्म करने से स्टार्टअप्स को मिलेगी मजबूती
राजस्व सचिव ने बताया, “Angel Tax खत्म करने से खासतौर पर भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को मजबूती मिलेगी. देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार होगा.

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अब ज्यादा लोग खरीद सकेंगे सोना-चांदी
बजट में सोना, चांदी और प्लेटिनम से इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है. इस सेक्टर में कुल 50 लाख लोगों को रोजगार मिलता है. राजस्व सचिव ने बताया, “अगर सोना और चांदी कम कीमत पर इंपोर्ट होगी, तो ज्यादा लोग सोना और चांदी खरीद सकेंगे. इस सेक्टर में बिजनेस का विस्तार भी होगा. साथ ही रोजगार के नए मौके भी बनेंगे.

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अब विदेश से मोबाइल फोन का इंपोर्ट करना सस्ता
राजस्व सचिव ने कहा, “मोबाइल फोन और मोबाइल चार्जर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटकर 15% किया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो. इससे भारत में विदेश से मोबाइल फोन और मोबाइल चार्जर का इंपोर्ट करना सस्ता होगा.”

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