सुब्रत रॉय के निधन के बाद भी जारी रहेगा सहारा से जुड़ा मामला: SEBI प्रमुख
नई दिल्ली:
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने बृहस्पतिवार को कहा कि साहारा के संस्थापक सुब्रत रॉय के निधन के बाद भी पूंजी बाजार नियामक समूह के खिलाफ मामला जारी रखेगा. फिक्की के एक कार्यक्रम से इतर बुच ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सेबी के लिए यह मामला एक इकाई के आचरण से जुड़ा है और यह जारी रहेगा चाहे कोई व्यक्ति जीवित हो या नहीं. बता दें कि सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय का मंगलवार को निधन हो गया था. वह लंबे समय से बीमार थे.
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गौरतलब है कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के निधन के बाद पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) के खाते में पड़ी 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की अवितरित धनराशि फिर से चर्चा का विषय बन गई है. रॉय को अपने समूह की कंपनियों के संबंध में कई विनियामक व कानूनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा. इनमें पोंजी योजनाओं में नियमों को दरकिनार करने का आरोप भी शामिल है. हालांकि, उनके समूह ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है.
SEBI ने पहले दिया था आदेश
पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 2011 में सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईएल) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) को वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय बांड (ओएफसीडी) के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ बांडों के जरिए करीब तीन करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया था.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)