देश

संभल जामा मस्जिद केस, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा, निचली अदालत को दिया ये आदेश


नई दिल्‍ली:

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के संभल शाही मस्जिद मामले में दखल देते हुए निचली अदालत को मामले की आगे सुनवाई ना करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, ‘जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई आदेश जारी ना करे, तब तक निचली अदालत सुनवाई ना करे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ⁠मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा है. ⁠सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लंबित रखा है और इसकी सुनवाई अब 8 जनवरी से पहले होगी. कांग्रेस पार्टी ने संभाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.

कांग्रेस के लोकसभा सांसद तारिक अनवर ने The Hindkeshariसे कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है, अजमेर शरीफ और दूसरे जगह पर उन मामलों का भी संज्ञान लेना चाहिए.’

संभल की घटनाओं की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज वाले आयोग करे : समाजवादी सांसद जियाउर रहमान

संभल के SP सांसद जियाउर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. जियाउर रहमान ने The Hindkeshariसे बातचीत में कहा कि 
मुझे खुशी है कि हमारे एसएलपी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है. हम जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर करेंगे जिसमें यह मांग की जाएगी कि संभल की घटनाओं की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज वाले आयोग से जांच कराई जाए. हम बहुत जल्दी है याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे.

शशि थरूर बोले- सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला

संभल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोकसभा सांसद शशि थरूर ने कहा कि अच्छा फैसला है कि आज देश में 4000 इलाके ऐसे होंगे जहां कोई कहेगा कि मंदिर था या कुछ और इससे देश में सामाजिक सोहार्द बर्बाद हो सकता है. 1991 का प्लेस ऑफ वरशिप एक्ट में इस तरह के मामलों को उठाना सही नहीं बताया गया है.इसे भी सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए.
 

यह भी पढ़ें :-  सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार में छह महिला न्यायाधीशों की सेवाएं समाप्त करने का लिया संज्ञान

हाई कोर्ट जाए शाही जामा मस्जिद प्रबंधन कमिटी

सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद मामले में संभल की प्रबंधन समिति को निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जाने को कहा है. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, ‘जब तक वे हाई कोर्ट नहीं जाते, हम नहीं चाहते कि कुछ हो. निचली अदालत अपने आदेश पर अमल नहीं करेगी. CJI ने कहा कि केस के मेरिट पर हम कुछ नहीं कह रहे है. शाही मस्जिद प्रबंधन कमिटी को कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं. 8 जनवरी से पहले इस मामले में निचली अदालत में कोई करवाई नहीं होगी. शाही मस्जिद कमिटी तब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल न करें.

हम नहीं चाहते कि वहां कुछ हो- CJI

शाही जामा मस्जिद प्रबंधन कमिटी ने याचिका दाखिल की है कि सर्वे पर तुरंत रोक लगाई जाए. याचिका ⁠में निचली अदालत के सर्वे के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई, जिसे एक तरह से कोर्ट ने मान लिया है. सीजेआई ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा, ‘हम इस केस को इसलिए ले रहे हैं, ताकि सौहार्द बना रहे. हम नहीं चाहते कि वहां कुछ हो. हम इस मामले को लंबित रखेंगे. फिलहाल इस मामले में निचली अदालत कोई कार्रवाई नहीं करें. हम मेरिट में नहीं जा रहे हैं. हम नहीं चाहते कि इस बीच कुछ हो. इस मामले में जिला कोर्ट को मध्यस्थता समितियां बनानी चाहिए. हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी अप्रिय न हो.’

Latest and Breaking News on NDTV

ये है पूरा मामला 

संभल की एक अदालत के आदेश पर 19 नवंबर को जामा मस्जिद के पहली बार सर्वेक्षण किए जाने के बाद से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है. अदालत ने यह आदेश उस याचिका पर दिया, जिसमें दावा किया गया है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद है, वहां पहले कभी हरिहर मंदिर था. मस्जिद का 24 नवंबर को दोबारा सर्वेक्षण किये जाने के दौरान हिंसा भड़क उठी थी और इस दौरान प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस के बीच झड़प में चार लोगों की मौत हो गयी तथा 25 अन्य जख्मी हो गये थे. आयोग को अधिसूचना जारी होने के दो माह के भीतर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है और समयसीमा को बढ़ाने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी.

यह भी पढ़ें :-  धनखड़ को हटाने का मकसद नहीं, फिर विपक्ष ने क्यों दिया नोटिस? समझिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की इनसाइड स्टोरी

ये भी पढ़ें :- हम ये केस इसलिए ले रहे हैं कि ताकि सौहार्द बना रहे : संभल मस्जिद केस पर CJI


Show More

संबंधित खबरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button