देश

'सत्यमेव जयते' : जमानत के बाद सत्येंद्र जैन की आंखों में चमक और चेहरे पर दिखी खुशी; देखें VIDEO


नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व द‍िल्‍ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है. उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी गई है. कोर्ट ने फिलहाल, उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है.

हम खुश हैं: बेल मिलने पर सत्येंद्र जैन की बेटी
बेल मिलने पर सत्येंद्र जैन ने कहा, ‘सत्यमेव जयते’. वहीं, सत्येंद्र जैन की बेटी श्रेया जैन ने कहा कि हमें हमेशा से पता था कि ऐसा होगा, यह बस समय की बात है. हम बहुत खुश हैं कि अदालत ने हमें न्याय दिया है. लेकिन मुझे लगता है कि इस साल दिवाली हमारे लिए जल्दी आ गई. हम खुश हैं और हम उनका बड़े उत्साह से स्वागत करेंगे.

जमानत मिलने पर सत्येंद्र जैन की पत्नी ने क्या कहा?
सत्येंद्र जैन की पत्नी ने कहा कि कोर्ट को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं, जिन लोगों ने मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया है, उनका भी धन्यवाद. टफ तो था लेकिन पता था कि सत्येंद्र ने गलत नहीं किया है तो मुझे भरोसा था. सच्चे ईमानदारी व्यक्ति को भी इतने दिन जेल में रहना पड़ा ये दुखद है. पहले घर आने पर मिलकर बात करेंगे. कल उनके लिए कड़ी बनाएंगे. सत्येंद्र के लिए ये राजनीति नहीं है, ये उनका इमोशन है. हम सभी लोग अरविंद केजरीवाल के साथ रहेंगे.

यह भी पढ़ें :-  जीभ और हाथ काटने के लिए इनाम घोषित करने पर लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार पर केस दर्ज

इससे पहले उन्हें पिछले साल मई में स्वास्थ्य कारणों के चलते जमानत दी गई थी. तब वह 10 महीने तक बेल पर रहे थे. इस साल सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियमित जमानत पर सुनवाई हुई थी. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था. इसके बाद उन्होंने 18 मार्च को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.

जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कहा?
ED ने सत्येंद्र जैन के जमानत का विरोध किया था. लेकिन, कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही इतनी लंबी सजा काट चुके हैं. ऐसे में उन्हें जेल में रखना उचित नहीं रहेगा. वहीं, कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद अदालत परिसर में मौजूद जैन की पत्नी रो पड़ीं. इस बीच, कोर्ट ने दो टूक कहा कि सत्येंद्र जैन न ही मामले से संबंधित किसी गवाह से मिलेंगे और न ही किसी साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, और न ही देश से बाहर यात्रा करेंगे. जैन के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को अब हिरासत में रखने का औचित्य नहीं है. उससे किसी भी प्रकार का उद्देश्य पूरा नहीं होगा.

30 मई 2022 को ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. इससे पहले, दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है. अब सत्येंद्र जैन को मिली जमानत के बाद आम आदमी पार्टी में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है. 

यह भी पढ़ें :-  "कर्म पीछा नहीं छोड़ते": अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रणब मुखर्जी की बेटी


Show More

संबंधित खबरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button