देश
चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले पर मद्रास HC के फैसले पर SC ने उठाया सवाल, आरोपी को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली:
चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और इसे निजी तौर पर देखने को अपराध न मानने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए इस फैसले पर सवाल उठाए हैं. CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हाईकोर्ट इस तरह का फैसला कैसे सुना सकता है. यह नृशंस है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस और आरोपी को नोटिस भी जारी किया है.