देश

मानहानि मामले में शिवसेना UBT नेता संजय राउत दोषी करार, मिली 15 दिन की सजा

शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत (Shivsena Leader Sanjay Raut) मानहानि के एक मामले में दोषी करार दिए गए हैं.  मझगांव की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डॉ. मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है. अदालत ने उनको 15 दिन की जेल और  25000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. ये सजा संजय राउत को आईपीसी की धारा 500 के तहत सजा सुनाई गई है.

बीजेपी नेता की पत्नी ने दायर किया था मानहानि मुकदमा

बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि शिवसेना नेता ने उन पर निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाए हैं. राउत ने आरोप लगाया था कि वह और उनके पति मीरा भायंदर में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से जुड़े 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं.

राउत ने लगाया था घोटाले में शामिल होने का आरोप

मेधा सोमैया ने राउत पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दायर किया था. मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में आज उनकी याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राउत को इस मामले में दोषी करार दिया और उन पर जुर्माना लगाने के साथ ही सजा भी सुनाई. इसके साथ ही बीजेपी नेता की पत्नी का कहना है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं.

क्या है पूरा मामला?

संजय राउत ने साल 20222 में मेधा सोमैया पर मुंबई के मुलुंड में टॉयलेट घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था. इन आरोपों के बाद मेधा के पति और बीजेपी नेता ने राउत को चुनौती दी थी कि वह इसके सबूत दें. राउत की तरफ से सबूत न पेश कर पाने पर मेधा सोमैया ने उन पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दर्ज करवा दिया.

यह भी पढ़ें :-  लोग विवाद पैदा करते हैं... सहयोगी दलों के साथ दरार की अफवाहों पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले


Show More

संबंधित खबरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button