देश

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, PM मोदी की डिग्री मामले में जारी समन रद्द करने से इनकार

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन बरकरार


नई दिल्‍ली:

दिल्‍ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में झटका लगा है. मानहानि के इस मामले पर रोक लगाने की केजरीवाल की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. ऐसे में अब उनपर गुजरात में आपराधिक मानहानि का मामला चलता रहेगा. केजरीवाल ने निचली अदालत से जारी समन को चुनौती देते हुए मामले पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी. इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल की मांग को ठुकरा दिया था. 

इससे पहले अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में आप नेता संजय सिंह की मांग ठुकरा चुका है. अब केजरीवाल की याचिका को भी ठुकरा दिया गया है. बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की टिप्पणियों के खिलाफ मानहानि का मामला दाखिल कर रखा है. केजरीवाल की मांग थी कि उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले को रोक लगाई जाए.

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की एक अलग पीठ ने इसी मामले में आप नेता संजय सिंह द्वारा दायर याचिका को आठ अप्रैल को खारिज कर दिया था. पीठ ने कहा, ‘हमें समान दृष्टिकोण अपनाना होगा.’ गुजरात उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को सिंह और केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया था.

यह भी पढ़ें :-  गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

दोनों नेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में निचली अदालत की ओर से दायर समन और उसके बाद सत्र न्यायालय द्वारा जारी समन के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.

ये भी पढ़ें:-  ‘सरकार चलाने में दिक्कत आए तो मैं मदद के लिए तैयार…’: उमर अब्दुल्ला से बोले केजरीवाल


Show More

संबंधित खबरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button