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Singapore : कर्ज ना चुकाने पर शख्स को किया प्रताड़ित, भारतीय मूल के दोषी को जेल

सिंगापुर:

सिंगापुर में भारतीय मूल के 47 वर्षीय व्यक्ति को कर्ज न चुकाने पर एक व्यक्ति को कपड़े उतारने तथा दाढ़ी और बाल मुंडवाने के लिए मजबूर करने के दोष में शुक्रवार को पांच महीने की जेल की सजा सुनाई गई. नादेसन पिल्लई को सजा सुनाते वक्त जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के आरोप को भी ध्यान में रखा गया.

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पिल्लई के भारतीय मूल के दो दोस्तों जय शॉन फर्नांडेज और जूड प्रभु दावियास पाथी पर भी आपराधिक धमकी का आरोप लगाया गया है. ‘टुडे’ समाचार पत्र ने शुक्रवार को बताया कि पिल्लई के एक मित्र ने पीड़ित के साथ इस अपमानजनक कृत्य की वीडियो बना ली थी. अखबार ने पिल्लई के दो दोस्तों पर चले मुकदमे का उल्लेख नहीं किया है.

उप लोक अभियोजक (डीपीपी) आंद्रे चोंग ने अदालत को बताया कि पीड़ित ने जय से 400 सिंगापुरी डॉलर उधार लिए थे और पिछले साल 26 मार्च तक उसे 700 सिंगापुर डॉलर देने पर राजी हो गया था. लेकिन उसने केवल 200 सिंगापुरी डॉलर दिए और जय ब्याज बढ़ाता गया जिससे उस पर 13 मई तक करीब 6,000 सिंगापुरी डॉलर का कर्ज चढ़ गया.

डीपीपी चोंग ने बताया कि जय ने नादेसन और जूड को उससे तथा पीड़ित से एक बार में मिलने के लिए कहा. तीनों ने बार में पीड़ित से मारपीट की और उसके एक गोदाम में ले गए जहां उसे कपड़े उतारने तथा उठक-बैठक करने के लिए कहा. इसके बाद वे तीनों उसे एक नाई के पास ले गए तथा नाई से उसे गंजा करने तथा उसकी दाढ़ी काटने के लिए कहा. जय ने इस घटना की वीडियो बना ली थी.

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पीड़ित ने 29 मई को घटना की पुलिस रिपोर्ट दर्ज करायी और उसी दिन जय को गिरफ्तार कर लिया गया. जूड को 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया तथा नादेसन इस साल 24 जनवरी तक फरार था. नादेसन को गिरफ्तारी की तारीख से पांच महीने तक की जेल की सजा सुनाई गई है.

(इस खबर को The Hindkeshariटीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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