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सार्वजनिक स्थानों में तंबाकू-पान थूकने पर लगेगा भारी जुर्माना, बंगाल विधानसभा में पारित किया जाएगा विधेयक


कोलकाता:

पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू या पान मसाला थूकने की आदत रखने वालों के लिए मुश्किल के दिन आने वाले हैं क्योंकि आगामी बजट विधानसभा सत्र में इस तरह पान मसाला या फिर तंबाकू थूकने जैसे अपराधों के लिए विधेयक पेश किया जाएगा जिसमें भारी जुर्माने का प्रावधान होगा. मंगलवार को राज्य सचिवालय नबान्न में पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया. 

राज्य मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने बताया कि “मुख्यमंत्री ने खुद सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू चबाने, पान मसाला या पान के बचे हुए हिस्से को थूकने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है. राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य ने बताया कि वह विशेष रूप से दागों की आलोचना कर रही थीं क्योंकि इस तरह की थूकने की प्रवृत्ति अक्सर नई पेंट की गई दीवारों और फुटपाथों पर होती है, जो राज्य सरकार के सौंदर्यीकरण के प्रयासों में बाधा बन रही है. इसके बाद, इस तरह के अपराधों के लिए भारी वित्तीय दंड के प्रावधान के साथ विधेयक को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया.”

हालांकि, अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि जुर्माना कितने रुपये का लगाा जाएगा. सूत्रों का कहना है कि इस तरह के किसी भी अपराध के लिए एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. पश्चिम बंगाल सार्वजनिक स्थान पर थूकने का रोकथाम अधिनियम, 2003 पहले से ही लागू है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर अधिकतम जुर्माना 200 रुपये निर्धारित किया गया है.

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हालांकि, इस अधिनियम की व्यावहारिक प्रयोज्यता तथा दंड की अल्प राशि के कारण आदतन अपराधियों में भय के पहलू पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं. शायद इसी वजह से नए विधेयक में जुर्माने की रकम को पांच गुना बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है. हालांकि, सवाल ये है कि प्रत्येक विभाग में मानव शक्ति की कमी को देखते हुए संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों की प्रवर्तन क्षमता कितनी प्रभावी होगी. 

बता दें कि इस साल राज्य का बजट सत्र 10 फरवरी को शुरू होगा. पश्चिम बंगाल के वित्त विभाग की प्रभारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य 12 फरवरी को राज्य का बजट प्रस्ताव पेश करेंगी.



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