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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : दस्तावेजों को 10 नवंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाया जाएगा

शाही ईदगाह मस्जिद इंतजामिया कमेटी का कहना है कि सुनवाई मथुरा की कोर्ट में ही होनी चाहिए

नई दिल्‍ली :

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह विवाद मामले में निचली अदालत के दस्तावेजों को दस नवंबर से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाया जाएगा. इसके साथ ही मथुरा की विभिन्न जिला अदालतों में अलग-अलग स्तर पर लंबित याचिकाओं को सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती देने लिए दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. ये सुनवाई अब दस नवंबर को होगी.

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दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले से जुड़े मुकदमों के रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा किए हैं. वह फाइलें बड़ी संख्या में हैं और इस वजह से अभी तक सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड पर नहीं आया है. इसी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई टाल दी गयी है. 

 

ईदगाह मस्जिद इंतजामिया कमेटी मामले से जुड़े सभी केस मथुरा की जिला अदालत से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने का विरोध कर रही है. शाही ईदगाह मस्जिद इंतजामिया कमेटी का कहना है कि सुनवाई मथुरा की कोर्ट में ही होनी चाहिए. 

जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से जन्मभूमि मामले से जुड़े मुकदमों की लिस्ट देने का आदेश दिया था. हालांकि, पिछली सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने फंड की कमी का हवाला देकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की जगह दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर की बात भी कही थी.

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