तीस हजारी कोर्ट, चैंबर नंबर 202… सिर्फ जज और स्वाति मालीवाल की मौजूदगी में बयान हुआ दर्ज
नई दिल्ली:
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर सोमवार को कथित तौर पर हमले की शिकार हुईं आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आज मजिस्ट्रेट समक्ष अपना बयान दर्ज करवाया है. तीस हजारी कोर्ट नम्बर 202 में मजिस्ट्रेट कात्यानी शर्मा कंडवाल के सामने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज हुआ है. बयान के समय जज के चैम्बर में सिर्फ स्वाति मालीवाल मौजूद थी. जानकारी के अनुसार बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया है. सीआरपीसी की धारा 164 के तहत, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास बयान या कबूलनामे को रिकॉर्ड करने का अधिकार है. गुरुवार देर रात दिल्ली पुलिस ने कथित हमले के संबंध में एफआईआर दर्ज की थी और स्वाति मालीवाल को मेडिकल जांच के लिए एम्स ले गई थी.
“मुझे बार-बार थप्पड़ मारे”
यह भी पढ़ें
स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जब वह मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थीं, तो उनके निजी सचिव बिभव कुमार आए और बिना किसी उकसावे के उन्हें थप्पड़ मारा और उनके पेट पर मुक्के भी मारे. आप सांसद ने दिल्ली पुलिस के विशेष सेल द्वारा दर्ज किए गए बयान में कहा, “मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और वहां इंतजार कर रही थी. बिभव आया और मुझे गाली देना शुरू कर दिया. बिना किसी उकसावे के उसने मुझे बार-बार थप्पड़ मारे… मैं चिल्लाती रही, उससे रुकने और मुझे जाने देने की विनती करती रही, लेकिन वह मेरे साथ मारपीट करता रहा.“
एफआईआर आईपीसी की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी), और 509 (महिला की शील का अपमान करना) के तहत दर्ज की गई है.
डीसीपी (नॉर्थ) मनोज कुमार मीणा ने बताया था कि सुबह 9:34 बजे सिविल लाइंस थाने में एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें कॉलर ने दावा किया कि सीएम केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मुख्यमंत्री के पीएस बिभव कुमार ने उसके साथ मारपीट की. अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की और बिभव कुमार को आरोपी बनाया.
महिला आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए बिभव
बिभव कुमार स्वाति मालीवाल के साथ कथित बदसलूकी के सिलसिले में शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के समक्ष पेश नहीं हुए. एनसीडब्ल्यू ने कुमार को सुबह 11 बजे आयोग के समक्ष पेश होने के लिए समन भेजा था.
भाजपा महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन
दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर आज चूड़ियां लेकर पहुंचीं भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने ‘स्वाति मालीवाल पिटाई प्रकरण’ में दिल्ली सरकार के ढुलमुल रवैये पर अपना गुस्सा जाहिर किया. कार्यकर्ताओं ने कहा, “महिलाओं की अस्मिता को सुरक्षित रखने में असमर्थ केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. उन्हें अपने हाथों में चूड़ियां पहन लेनी चाहिए.“
ये भी पढ़ें:- क्यों चुप हैं केजरीवाल? स्वाति मालीवाल मामले पर निर्मला सीतारमण ने पूछा ये सवाल
Video : Swati Maliwal Case: BJP महिला मोर्चा ने Arvind Kejriwal के Residence के पास विरोध प्रदर्शन