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ठाणे फायरिंग मामला: BJP विधायक के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

ठाणे:

महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक गणपत गायकवाड पर एक ग्रामीण की शिकायत पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है. यह जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को दी.

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गायकवाड पर शिवसेना के एक नेता को ठाणे जिले के उल्हासनगर में एक पुलिस थाने के भीतर गोली मारकर घायल करने का आरोप है.

गायकवाड ने शुक्रवार देर रात हिल लाइन पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक के कमरे के अंदर कल्याण के शिवसेना नेता महेश गायकवाड को छह गोलियां मारी थीं और उनके सहयोगी राहुल पाटिल को भी घायल कर दिया था. इस मामले में कल्याण पूर्व के तीन बार के विधायक गायकवाड पर हत्या के प्रयास और अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया है.

हिल लाइन पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा, ‘शनिवार को द्वारली गांव की एक निवासी की शिकायत पर, गणपत गायकवाड और सात अन्य पर भारतीय दंड संहिता और एससी/एसटी (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है.’

शिकायतकर्ता के अनुसार, उसे 31 जनवरी को गणपत गायकवाड और अन्य लोगों द्वारा जाति-आधारित दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा. हिल लाइन पुलिस थाने के प्रभारी ने कहा, ‘‘महिला की शिकायत की जांच की जा रही है, जो एक जमीन मालिक है.”

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को The Hindkeshariटीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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