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'जो हादसा हुआ, वो बहुत दुखद…', जेल से बाहर आने के बाद क्‍या बोले अल्‍लू अर्जुन?

साउथ फिल्‍म स्‍टार अल्‍लू अर्जुन जेल से बाहर आ गए हैं. तेलंगाना हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद उन्‍हें आज सुबह जेल से रिहा किया गया. चंचलगुडा सेंट्रल जेल से बाहर आने के बाद अल्‍लू अर्जुन ने अपने फैंस को कहा कि उनके प्‍यार-समर्थन के लिए धन्‍यवाद. अल्‍लू अर्जुन को तेलंगाना हाई कोर्ट ने अंतरिक जमानत शुक्रवार को दे दी थी. लेकिन हाई कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद अल्‍लू अर्जुन को जेल में ही रात गुजारनी पड़ी, क्योंकि जेल अधिकारियों को शुक्रवार देर रात तक जमानत की प्रति नहीं मिली थी. 

जेल से बाहर आने के बाद अल्‍लू अर्जुन ने कहा, ‘फैंस का प्‍यार-समर्थन के लिए धन्‍यवाद. जो हादसा हुआ, वो बहुत दुखद था. ऐसा नहीं होना चाहिए था. मैं जांच में पुलिस की पूरी मदद करूंगा. यह एक हादसा था. वहां, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं था. वहां भगदड़ मच गई और ये हादसा हो गया. मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वहां ऐसा कुछ हो. जिस महिला की मौत हुई है, उसके परिवार का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है. लेकिन मुझसे जितना हो पाएगा, मैं पीडि़त परिवार की मदद करूंगा. एक बार फिर मैं लोगों का धन्‍यवाद करूंगा, जिसने इस मुश्‍लिक वक्‍त में मेरा साथ दिया.’

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अल्लू अर्जुन ‘पुष्पा 2: द रूल’ प्रीमियर शो के दौरान महिला की मौत मामले में शनिवार सुबह चंचलगुडा सेंट्रल जेल से रिहा हो गए.  अभिनेता को शुक्रवार शाम को तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दी गई थी, जबकि एक निचली अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया था। जेल अधिकारियों को जमानत आदेश मिलने में देरी के कारण उन्हें रात जेल में ही बितानी पड़ी।

जेल अधिकारियों ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता को जेल के पिछले गेट से रिहा किया. उन्हें एक एस्कॉर्ट वाहन में भेजा गया. अभिनेता सीधे गीता आर्ट्स के कार्यालय पहुंचे. वह बाद में जुबली हिल्स स्थित अपने आवास पर पहुंचेंगे. पुलिस ने उनके आवास के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है. इससे पहले शुक्रवार रात को उनकी रिहाई को लेकर सस्पेंस बना हुआ था. जेल अधिकारियों ने बताया कि उन्हें देर रात जमानत का आदेश मिला और चूंकि जेल मैनुअल के अनुसार कैदियों को रात के समय रिहा नहीं किया जा सकता, इसलिए अभिनेता को अगली सुबह रिहा किया जाएगा.

अल्लू अर्जुन ने शुक्रवार को रिमांड पर लिए गए नामपल्ली कोर्ट द्वारा दिए गए विशेष दर्जे के तहत मंजीरा ब्लॉक में रात बिताई. अभिनेता के बड़ी संख्या में प्रशंसक जेल के बाहर उनकी रिहाई का इंतजार करते रहे. अल्लू अर्जुन के वकीलों ने हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जेल अधीक्षक को 50,000 रुपये का निजी मुचलका जमा कराया. चार सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच जारी रखने का निर्देश दिया था. साथ ही अभिनेता को जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया था.

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4 दिसंबर को अल्लू अर्जुन के प्रीमियर शो के दौरान संध्या थिएटर में मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था. पुलिस ने अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 118(1) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया था.

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