पोर्शे से 2 लोगों को कुचलने वाले नाबालिग को 15 घंटे में मिली जमानत- कोर्ट ने दिया निबंध लिखने का आदेश
पुणे:
महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक नाबालिग लड़के ने कल पोर्शे कार से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी. इस घटना में बाइक सवार युवक-युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी. पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में ले लिया था और उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया. जहां से उसे जमानत मिल गई है. आरोपी के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि अदालत ने कुछ शर्तों पर नाबालिग को जमानत दी है. उसे 15 दिनों के लिए येरवडा में ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा, दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखना होगा, अपनी शराब पीने की आदत का इलाज कराना होगा और काउंसलिंग लेना होगा. आरोपी पुणे के एक प्रमुख रियाल्टार का बेटा है.
पुणे में काम करने वाले मध्य प्रदेश के अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा शनिवार रात दोस्त से मिलने के बाद घर जा रहे थे. तभी पोर्शे कार की चपेट में आकर इनकी मौत हो गई. ये दोनों पेशे से इंजीनियर थे. चश्मदीदों के अनुसार आरोपी 200 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति में गाड़ी चला रहा था और उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी. एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, अश्विनी हवा में लगभग 20 फीट ऊपर उछाल और जोर से जमीन पर गिरा. बाइक को टक्कर लगने के बाद अनीश उछलकर एक खड़ी कार पर गिर गई. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.
सवारी का इंतजार कर रहे एक ऑटो-रिक्शा संचालक ने बताया कि हादसा रात करीब 2.15 बजे हुआ. कार फुल स्पीड में थी. कार द्वारा बाइक को टक्कर मारने के बाद चालक भाग रहा था, लेकिन एयरबैग खुल गए. वह सड़क नहीं देख सका और कार खड़ी कर दी. स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया. कार में ड्राइवर के अलावा दो लोग सवार थे. उनमें से एक भाग निकला. भीड़ ने अन्य दो की पिटाई की.
नाबालिग अपने दोस्तों के साथ एक पब से लौट रहा था, जहां वे 12वीं कक्षा की परीक्षा पास करने का जश्न मनाने के लिए पार्टी कर रहे थे.
पुलिस ने लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने से संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने कहा है कि किशोर के पिता और उसे शराब परोसने वाले पब पर भी आरोप लगाए जाने की संभावना है.
पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि पुलिस ने अदालत से आग्रह किया था कि आरोपी के साथ बालिग जैसा व्यवहार किया जाए क्योंकि यह एक “जघन्य अपराध” है और उसकी हिरासत की मांग की गई थी. पुलिस जमानत आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाएगी.
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