इंदौर : कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, कोर्ट से कोई राहत नहीं
इंदौर:
इंदौर में हत्या के कथित प्रयास के 17 साल पुराने मामले में स्थानीय कारोबारी और कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी अक्षय कांति बम और उनके पिता के खिलाफ सत्र न्यायालय द्वारा हफ्तेभर पहले जारी गिरफ्तारी वारंट के मिलने की पुष्टि पुलिस ने शुक्रवार को कर दी. पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी के लिए दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है. सत्र न्यायालय ने हत्या के कथित प्रयास के मामले में बम (46) और उनके 75 वर्षीय पिता कांतिलाल के खिलाफ 10 मई को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
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खजराना पुलिस थाने के प्रभारी सुजीत श्रीवास्तव ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया,‘‘हमें बम और उनके पिता कांतिलाल के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट मिल गया है. वारंट के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए आरोपियों की तलाश की जा रही है.”
उन्होंने बताया कि ये पुलिसकर्मी कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर बम की 24 अप्रैल को नाम वापसी के बाद से उनके घर के बाहर तैनात थे. अग्रिम जमानत के लिए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का रुख करने वाले बम और उनके पिता को अदालत से अब तक कोई राहत नहीं मिली है.
उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन निचली अदालत में उनके खिलाफ मामला दायर करने वाले स्थानीय किसान यूनुस पटेल की ओर से कहा गया कि उन्हें अपना वकालतनामा और इस याचिका के खिलाफ आपत्ति पेश करने के लिए मोहलत चाहिए.
पटेल के वकील मुकेश देवल ने बताया,‘‘उच्च न्यायालय ने हमारी गुहार मंजूर करते हुए बम और उनके पिता की अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख तय की है.”
शहर के एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) ने पटेल की अर्जी पर बम और उनके पिता के खिलाफ जमीन विवाद में 17 साल पहले पटेल पर कथित हमले को लेकर दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड विधान की धारा 307 (हत्या का प्रयास) जोड़े जाने का 24 अप्रैल को आदेश दिया था.
इस आदेश के महज पांच दिन बाद 29 अप्रैल को बम ने इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम वापस लेने का कदम उठाया था. वह इसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को The Hindkeshariटीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)