देश

अफजाल अंसारी सांसद रहेंगे या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर आज सबकी नजर

अफजाल अंसारी सांसद रहेंगे या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर आज सबकी नजर

गैंगस्टर मामले में मिली सजा को रद्द करने के लिए अफजाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.


इलाहाबाद:

इलाहाबाद हाईकोर्ट गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की आपराधिक अपील पर आज फैसला सुनाएगा. आज के फैसले पर अफजाल अंसारी का सियासी भविष्य टिका हुआ है. चार जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा लिया था. गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई है. गैंगस्टर मामले में मिली सजा को रद्द करने के लिए अफजाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

वर्ष 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद अफजाल के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था.

अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आनेवाला फैसला बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट से अफजाल अंसारी को राहत नहीं मिलती है तो उनकी लोकसभा सदस्यता जाना तय है. इस बार के लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़कर एक बार फिर सांसद बने है.

  • गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी की सजा पर रोक के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला

  • 29 जुलाई को गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी की क्रिमिनल अपील पर आएगा फैसला

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट तय करेगा अफजाल अंसारी का सियासी भविष्य

  • 4 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित

क्या कहता है कानून

जनप्रतिनिधित्व एक्ट के अनुसार किसी भी सांसद या राज्य विधायक को दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाए जाने पर उसे ऐसी सजा की तारीख से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा सजा पूरी करने के बाद वह अगले छह वर्षों तक अयोग्य बना रहेगा. इससे पहले गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को दोषी करार देते हुए चार साल जेल की सजा सुनाई थी और गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. इसके बाद अफजाल अंसारी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी. अब अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अपने फैसले में ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखता है तो अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी और अगर ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए राहत देता है तो अफजाल अंसारी सांसद बने रहेंगे.

यह भी पढ़ें :-  लोकसभा चुनाव 2024: मुख्तार अंसारी के भाई को गाजीपुर में बीजेपी और बसपा दे रही है तगड़ी चुनौती

Video : Delhi Coaching Centre Incident: दिल्ली कोचिंग हादसे से ठीक पहले का वीडियो | Viral Video



Show More

संबंधित खबरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button