उत्तर प्रदेश सरकार ने 'हलाल प्रमाणित' उत्पादों की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध
खास बातें
- UP सरकार ने हलाल टैग वाले खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया
- सरकार ने प्रतिबंध से निर्यात के लिए खाद्य पदार्थों को छूट दी है
- “जाली” हलाल सर्टिफिकेट प्रदान करने के आरोप के बाद मामला दर्ज
नई दिल्ली :
उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने आज हलाल टैग (Halal Tag) वाले खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है. खाद्य आयुक्त कार्यालय ने एक आदेश में कहा, “उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है.” हालांकि निर्यात के लिए खाद्य पदार्थों को प्रतिबंध से छूट दी गई है. सरकार ने यह कदम एक कंपनी और कुछ अन्य संगठनों के खिलाफ “जाली” हलाल सर्टिफिकेट प्रदान करके बिक्री बढ़ाने और लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद उठाया है.
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आदेश में यह कहा गया है कि खाद्य उत्पादों का हलाल प्रमाणीकरण एक समानांतर प्रणाली है जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर भ्रम पैदा करती है और यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 89 के तहत स्वीकार्य नहीं है. आदेश में कहा, “खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तय करने का अधिकार सिर्फ अधिनियम की धारा 29 में दिए अधिकारियों और संस्थानों के पास है, जो कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रासंगिक मानकों की जांच करते हैं.”
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बयान में कहा कि हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र और अन्य संस्थाओं के खिलाफ कथित तौर पर हलाल सर्टिफिकेट प्रदान करके बिक्री बढ़ाने के लिए एक विशेष धर्म के ग्राहकों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.
शिकायतकर्ता ने साजिश को लेकर जताई चिंता : UP सरकार
सरकार ने कहा कि शिकायतकर्ता ने बड़े पैमाने पर साजिश को लेकर चिंता जताई है, जिसमें कथित तौर पर हलाल सर्टिफिकेट नहीं देने वाली कंपनियों के उत्पादों की बिक्री कम करने के प्रयासों का संकेत दिया गया है, जो अवैध है.
वित्तीय लाभ के लिए हलाल सर्टिफिकेट किए जारी?
बयान में कहा गया है कि इन कंपनियों ने कथित तौर पर वित्तीय लाभ के लिए विभिन्न कंपनियों को जाली हलाल सर्टिफिकेट जारी कर दिए, जिससे न केवल सामाजिक शत्रुता को बढ़ावा मिला बल्कि सार्वजनिक विश्वास का भी उल्लंघन हुआ.
आरोप निराधार : जमीयत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट
जमीयत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट ने अपने एक बयान में इन आरोपों को “निराधार” बताया है. साथ ही कहा कि वह “इस तरह की गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए आवश्यक कानूनी उपाय” करेगा.
इन खाद्य उत्पादों पर हलाल प्रमाणीकरण का उल्लेख
खाद्य आयुक्त कार्यालय ने कहा कि डेयरी उत्पाद, बेकरी उत्पाद, सॉल्टी रेडी-टू-ईट सेवई और खाद्य तेल जैसे कुछ खाद्य उत्पादों के लेबल पर हलाल प्रमाणीकरण का उल्लेख किया गया है.
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