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2023 में कुल्लू के होटल में चौथी मंजिल गिरा था वैभव, अब CBI ने आपराधिक साजिश का मामला किया दर्ज


कुल्लू:

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के तोश में हुई वैभव यादव की हत्या मामले में सीबीआई ने आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है. बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सीबीआई को मामला दर्ज करने और जांच करने के आदेश दिए थे. बता दें कि वैभव की मौत 9 दिसंबर 2023 को संदिग्ध हालात में हुई थी. उसकी मौत एक होटल की चौथी मंजिल से गिरने की वजह से हुई थी. 

तीन दोस्तों के साथ होटल में रुका था वैभव

वह अपने तीन दोस्तों कुशाग्र, शशांक शर्मा और रितिक मित्तल के साथ होटल में टूरिस्ट के तौर पर रुका हुआ था. विवेक हरियाणा का रहने वाला था और कॉमर्स ग्रेजुएट था और CA की पढ़ाई कर रहा था. कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने बहुत ही घटिया जांच की है. हिमाचल प्रदेश पुलिस ने परिवार वालों के कहने के बाद भी मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया था.

वैभव के पिता ने पुलिस को लिखा था पत्र

14 फरवरी, 2024 को वैभव के पिता बलदेव यादव ने प्रदेश पुलिस महानिदेशक को एक लिखित अनुरोध किया था. इसकी एक प्रति एसएचओ पुलिस स्टेशन कुल्लू को भी भेजी गई, जिसमें उनके बेटे की मौत में गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी. पत्र में बताया गया कि 10 दिसंबर, 2023 को मृतक के परिजनों के साथ पुलिस अधिकारियों का रवैया असहयोगात्मक था. कथित तौर पर वैभव के चाचा के अनुरोध के बावजूद वैभव के तीन साथियों और होटल स्टाफ से उनकी मौजूदगी में पूछताछ नहीं की गई.

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पत्र में उठाए गए थे कई सवाल

पत्र के माध्यम से बलदेव ने विनय यादव नामक एक ट्रेनी आइपीएस अधिकारी के आचरण पर सवाल उठाए थे. आरोप था कि उसने कथित तौर पर स्थानीय पुलिस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था. कुशाग्र, शशांक और रितिक का घटना के बाद का आचरण भी संदेहास्पद बताया था. आरोप था कि वैभव के बीमार होने का बहाना बनाकर कमरे में अकेले रहने के बारे में भी सवाल उठाया गया था.

शिकायत के जवाब में 6 मार्च को संजीव चौहान को सौंपी गई थी जांच की जिम्मेदारी

जबकि कुशाग्र के पिता ने कथित तौर पर टेलीफोन पर बातचीत के दौरान शिकायतकर्ता को बताया था कि कुशाग्र, शशांक और रितिक भी बीमार थे और उल्टी कर रहे थे. बलदेव यादव की शिकायत के जवाब में 6 मार्च, 2024 को पुलिस अधीक्षक कुल्लू ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुल्लू संजीव चौहान को जांच सौंपी थी. इसके बाद बलदेव यादव ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 10 जुलाई, 2024 को एक पत्र लिखा था.


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