"सत्य और न्याय की जीत" : दिल्ली HC से राहत मिलने के बाद बोले AAP सांसद राघव चड्ढा
नई दिल्ली:
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) द्वारा मंगलवार को ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के बाद आप सांसद राघव चड्ढा को अपना सरकारी बंगला अभी खाली नहीं करना पड़ेगा. चड्ढा ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसने राज्यसभा सचिवालय (Rajya Sabha Secretariat) को उन्हें आवंटित सरकारी बंगले से हटाने से रोकने वाले अंतरिम आदेश से रोक हटा दी थी.
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एक्स पर एक पोस्ट में आम आदमी पार्टी के सांसद ने लिखा कि यह लड़ाई किसी घर या दुकान की नहीं है, यह संविधान बचाने की लड़ाई है. चड्ढा ने एक पोस्ट में लिखा कि इस आवंटन को रद्द करना राजनीतिक प्रतिशोध का स्पष्ट मामला था, जिसका उद्देश्य एक युवा, मुखर सांसद को चुप कराना था… विपक्षी आवाजें, जो लाखों भारतीयों की चिंताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र की आलोचना करते हुए संसद में दो भाषण दिए हैं और उनके पहले भाषण के बाद उनका आधिकारिक आवास रद्द कर दिया गया था. चड्ढा ने एक्स पर पोस्ट किए गए बयान में कहा, “मेरे दूसरे भाषण के बाद, एक सांसद के रूप में मेरी सदस्यता निलंबित कर दी गई. कोई भी सांसद काम नहीं कर सकता है अगर उसे इस बात की चिंता की जाए कि उसके स्पष्ट और ईमानदार भाषण की उसे आगे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी.
Ye makan ya dukan ki nahin, Samvidhan ko bachane ki ladhayi hai
In the end, truth and justice have prevailedMy statement on the Hon’ble Delhi High Court’s ruling to set aside the unjust order to evict me from my official residence. pic.twitter.com/fA7BJ2zLYm
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) October 17, 2023
गौरतलब है कि न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने ‘आप’ नेता की अपील पर आदेश पारित करते हुए कहा कि 18 अप्रैल को निचली अदालत ने राज्यसभा सचिवालय को निर्देश दिया था कि वह चड्ढा से बंगला खाली नहीं कराए और यह रुख बहाल किया जाता है एवं यह तब तक प्रभावी रहेगा जब तक निचली अदालत अंतरिम राहत के उनके आवेदन पर फैसला नहीं करती. चड्ढा ने निचली अदालत के पांच अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी थी जिसने अप्रैल के अपने अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया था.
चड्ढा के वकील ने उच्च न्यायालय में कहा कि सांसद को खतरे के मद्देनजर उन्हें ‘जेड प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है और सुरक्षा कर्मियों की बड़ी टुकड़ी को आवास पर तैनात करने की जरूरत है. सुरक्षाकर्मियों को पूर्व में पंडारा रोड पर आवंटित आवास में नहीं रखा जा सकता था. पंजाब की ‘आप’ सरकार ने चड्ढा को ‘जेड प्लस’ सुरक्षा मुहैया कराई है जहां से वह राज्यसभा सदस्य हैं.
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