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अरविंद केजरीवाल को ED ने किया गिरफ्तार तो क्या होगा प्लान B? AAP के मंत्री ने दिया ये जवाब

खास बातें

  • शराब नीति केस में 338 करोड़ के लेन-देन का आरोप
  • इसी केस में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में
  • केजरीवाल से इसी केस में CBI ने अप्रैल में की थी पूछताछ

नई दिल्ली:

दिल्ली के शराब नीति केस (Delhi Liquor Policy) में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है. इसी केस में केजरीवाल से CBI ने अप्रैल में करीब साढ़े 9 घंटे तक पूछताछ की थी. शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और AAP सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) जेल में हैं. बीजेपी के लोग जोरशोर से दावे कर रहे हैं कि शराब नीति केस में सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब बारी केजरीवाल की है. ऐसे में सवाल ये है कि अगर पूछताछ के बाद ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है, तो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार का प्लान बी क्या होगा? दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता सौरभ भारद्वाज ( Saurabh Bhardwaj) ने इसका जवाब देते हुए कहा, “फिलहाल, मुझे नहीं पता. मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कोई चर्चा हुई है. केजरीवाल हमारे नेता हैं और हम उनके अधीन काम करेंगे.” 

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सौरभ भारद्वाज ने The Hindkeshariके साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बातें कही. उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया गया. फिर प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा… ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को राजनीतिक रूप से दंडित करने की चाल है. भारद्वाज ने कहा, “ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि वे राजनीतिक रूप से AAP से छुटकारा पा सकें.”

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सौरभ भारद्वाज ने कहा, “अरविंद केजरीवाल से पूछताछ बहुत अपेक्षित थी. दो दिन पहले मनोज तिवारी ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगली कतार में अरविंद केजरीवाल हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. मुझे हैरानी है कि मनोज तिवारी को कैसे पता था कि केजरीवाल को बुलाया जाएगा? इससे मुझे विश्वास होता है कि यह पॉलिटिकल स्क्रिप्ट है.”

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 247 दिन से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया. AAP नेता सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. उन्हें 26 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था.

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने 41 पेज के ऑर्डर में कहा- “घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं. इनमें 338 करोड़ का लेन-देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है. इसलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाती है.”

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कोर्ट ने जांच एजेंसियों को भी निर्देश दिया कि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा करें. अगर ट्रायल में देर होती है, तो सिसोदिया जमानत के लिए 3 महीने के अंदर दोबारा अपील कर सकते हैं. इससे पहले 17 अक्टूबर को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 30 अक्टूबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति केस में पूछताछ के लिए ईडी का समन मिला. ईडी इस केस की मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच कर रही है. ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को दिल्ली हेडक्वॉर्टर में पेश होने को कहा है.

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