देश

Yes Bank के को-फाउंडर राणा कपूर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत

राणा कपूर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि CBI द्वारा दर्ज संबंधित मामले में उन्हें जमानत नहीं दी गई है.(फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने यस बैंक (YES Bank) के फाउंडर (CEO) राणा कपूर (Rana Kapoor) को बड़ी राहत दी है.यस बैंक में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में राणा कपूर को जमानत मिल गई है.हालांकि, वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई (CBI) द्वारा दर्ज संबंधित मामले में उन्हें जमानत नहीं दी गई है.

यह भी पढ़ें

बता दें कि पहली बार 2020 में सीबीआई ने राणा कपूर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. जिसके बाद ईडी ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी.

निजी बैंक के पूर्व एमडी व सीईओ राणा कपूर (65) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 8 मार्च, 2020 में  में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था. पीएमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे ने गुरुवार को कपूर को जमानत दे दी.

ईडी का आरोप है कि राणा कपूर उन मुख्य आरोपियों में से एक थे, जो रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे. आरोप है कि राणा कपूर ने अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है.

Show More

संबंधित खबरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button