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बेंगलुरु एयरपोर्ट पर प्रवेश के आरोप में 23 साल का यूट्यूबर गिरफ्तार, वीडियो बनाकर किया ये दावा

बेंगलुरु के हवाई अड्डे पर वीडियो बनाने के बाद यूट्यूबर गिरफ्तार.

नई दिल्ली:

बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Bengaluru Airport) पर 23 साल के एक यूट्यूबर को वीडियो रिकॉर्ड करने और बाद में झूठा दावा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, ये जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई. गिरफ्तारी के बाद यूट्यूबर को पूरा दिन पुलिस कस्टडी में बिताना पड़ा. यूट्यूबर का नाम विकास गौड़ा है, वह बेंगलुरु के येलहंका के रहने वाला है. विकास गौड़ा 7 अप्रैल को दोपहर करीब 12 बजे चेन्नई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट का टिकट लेकर हवाई अड्डे पहुंचा था.

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पुलिस के मुताबिक, वह “जानबूझकर” फ्लाइट में नहीं चढ़ा और इसके बजाय, अपने मोबाइल फोन पर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए हवाई अड्डे पर घूम रहा था. 12 अप्रैल को यूट्यूबर ने कथित वीडियो अपलोड किया था, जिसमें झूठा दावा किया गया था कि वह पूरा दिन एयरपोर्ट पर ही था और सुरक्षा की अनदेखी करते हुए हवाई अड्डे परिसर के कई क्षेत्रों में भी घुस गया. बता दें कि विकास गौड़ा के यूट्यूब चैनल पर करीब 1.13 लाख सब्सक्राइबर हैं. हालांकि कथित वीडियो को बाद में विकास ने डिलीट कर दिया था. 

यूट्यूबर ने हवाई अड्डे पर बनाया वीडियो

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “यूट्यूबर ने हवाई अड्डे में प्रवेश किया और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल -2 पर सिक्योरिटी चेक के दौरान उसको जाने की अनुमति मिल गई.जिसके बाद वह लाउंज की तरफ चला गया. लेकिन फ्लाइट में चढ़ने के बजाय वह एयरपोर्ट परिसर में इधर-उधर घूम रहा था. उसने एयरपोर्ट पर करीब छह घंटे बिताए.” 

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सुरक्षाकर्मियों को इसलिए नहीं हुआ शक

वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वह सुरक्षाकर्मियों को यह दावा करते हुए हवाई अड्डे से बाहर चला गया कि उसकी फ्लाइट छूट गई है. अधिकारी ने कहा, यूट्यूबर के पास वैध टिकट और बोर्डिंग पास था, इसलिए सुरक्षाकर्मियों को उस पर शक नहीं हुआ. अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में कहा गया है कि उसने प्रमोशन के लिए ऐसा किया.  कथित वीडियो में उसके दावे गलत थे.

यूट्यूबर के खिलाफ इन धाराओं में केस दर्ज

अधिकारी ने बताया कि यह मामला हवाई अड्डा सुरक्षा कर्मियों के संज्ञान में 15 अप्रैल को आया. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक अधिकारी की शिकायत के आधार पर, विकास गौड़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 (सार्वजनिक शरारत के लिए उकसाने वाले बयान) और 448 (घर में अतिक्रमण) के तहत मामला दर्ज किया गया) और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि उसे बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया.

(इस खबर को The Hindkeshariटीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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