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Adani Group ने 'फाइनेंशियल टाइम्स' की रिपोर्ट को किया खारिज – "हमारी इमेज बिगाड़ने के लिए चला रहे कैम्पेन…"

नई दिल्ली:

अदाणी ग्रुप (Adani Group) ने UK स्थित अखबार ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ और इसके सहयोगियों की हालिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ पर उनकी प्रतिष्ठा और छवि को खराब करने के लिए कैम्पेन चलाने का आरोप लगाया है. एक बयान जारी कर ग्रुप ने कहा, “अदाणी ग्रुप को बदनाम करने के लिए ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ और सहयोगी फिर एक पुराना और बेबुनियाद आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं… ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ के आर्टिकल सार्वजनिक हित की आड़ में निहित स्वार्थों को आगे बढ़ाने के लिए विस्तारित कैम्पेन का हिस्सा हैं…”

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अदाणी ग्रुप ने सोमवार को इस मामले में जारी किए बयान में कहा, “अपने कैम्पेन को जारी रखते हुए ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ के डैन मैक्रम को सामने लाकर नया हमला किया जा रहा है, जिन्होंने OCCRP के साथ मिलकर 31 अगस्त, 2023 को अदाणी ग्रुप के ख़िलाफ़ झूठी कहानी पेश की थी… OCCRP के साथ मिलकर ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ यह फर्ज़ी कहानी गढ़ रहा है, जिसका मकसद अदाणी ग्रुप को नुकसान पहुंचाना है… OCCRP के पीछे जॉर्ज सोरोस मौजूद है, जो खुलेआम अदाणी ग्रुप के ख़िलाफ़ रहा है…”

बयान में कहा गया, “पहले नाकाम रहने के बाद अब ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ कोयला आयात के ज़्यादा इन्वॉयसों के पुराने और निराधार आरोप को उछालकर अदाणी ग्रुप को वित्तीय रूप से अस्थिर करने की एक और कोशिश कर रहा है…” ग्रुप के मुताबिक, ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ की प्रस्तावित स्टोरी DRI के जनरल अलर्ट सर्कुलर नंबर 11/2016/CI 30 मार्च, 2016 पर आधारित है. ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ का गलत इरादों वाला एजेंडा इस तथ्य से उजागर होता है कि उन्होंने सिर्फ अदाणी ग्रुप का नाम लिया है, जबकि DRI के सर्कुलर में कम से कम 40 इम्पोर्टरों का ज़िक्र है.

अदाणी ग्रुप ने कहा कि जनरल अलर्ट सर्कुलर में उल्लिखित 40 आयातकों में से एक नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कोयले के आयात में अधिक मूल्यांकन का आरोप लगाने वाले DRI के कारण बताओ नोटिस को अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने रद्द कर दिया था. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में DRI की अपील को 24 जनवरी, 2023 को वापस लिए जाने के चलते खारिज कर दिया गया था. कोर्ट ने कहा था, “हम व्यर्थ मुकदमेबाजी में न पड़ने के सरकार के रुख की सराहना करते हैं…” अदाणी ग्रुप ने बयान में कहा कि साफ ज़ाहिर था कि कोयले के आयात में अधिक मूल्यांकन के मुद्दे का भारत की सर्वोच्च अदालत में निर्णायक रूप से निपटारा हो गया था.

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बयान के आखिर में कहा गया, “हम ऐसे सभी आरोपों से इंकार तो करते ही हैं, जो झूठे और निराधार हैं, हम अदाणी ग्रुप को अस्थिर करने की ऐसी जानबूझकर की गई और प्रेरित कोशिशों की भी भर्त्सना करते हैं… हम एक कानून का पालन करने वाली कंपनी हैं, जो सभी नियमों, विनियमों और डिस्क्लोजर के कानूनों का कानून के शासन के प्रति सम्मान के साथ पालन करते हैं…”

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

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