देश

चुनावी बॉन्ड मामला : विवरण साझा न करने पर SBI के खिलाफ अवमानना याचिका दर्ज

Electoral Bond Issue: SBI को 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग के साथ चुनावी बॉन्ड की जानकारी साझा करने का आदेश दिया गया था

नई दिल्ली:

चुनावी बॉन्ड मामले (Electoral Bond) में SBI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है. इस याचिका को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी ADR ने दाखिल किया है. दरअसल, SBI को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को मुहैया करानी थी लेकिन SBI द्वारा ये जानकारी मुहैया नहीं कराई गई है. इस वजह से ADR ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की है. 

यह भी पढ़ें

वहीं दूसरी ओर SBI ने सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी दाखिल करते हुए ये समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की है. बता दें कि चुनावी बॉन्ड मामले में SBI को चुनावी बॉन्ड जानकारी मुहैया कराने वाले आदेश की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 मार्च को सुनवाई हो सकती है. SBI ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी देने के लिए 6 मार्च की तारीख को आगे बढ़ाकर 30 जून करने की मांग की है. 

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक आवेदन में स्टेट बैंक ने दलील दी कि ‘प्रत्येक साइलो’ से जानकारी फिर से प्राप्त करना और एक ‘साइलो’ की जानकारी को दूसरे से मिलाने की प्रक्रिया में समय लगेगा. पिछले महीने, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच- न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया था और एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया था.

यह भी पढ़ें :-  सब दल सोचते ही रह गए, 'क्रीमी लेयर' पर स्टैंड लेकर BJP ने ले लिया अडवांटेज!

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने आवेदन में एसबीआई ने तर्क दिया था कि “प्रत्येक साइलो” से जानकारी पुनर्प्राप्त करना और एक साइलो की जानकारी को दूसरे से मिलाने की प्रक्रिया एक समय लेने वाली प्रक्रिया होगी. पीठ ने यह भी कहा था कि चुनाव आयोग (ईसी) को एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी को 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करना चाहिए.

ये भी पढ़ें:- 

Show More

संबंधित खबरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button