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दिल्ली शराब नीति मामला : बेल मांग रही के कविता ने दी महिला होने की दुहाई तो जज ने भी दे दिया जवाब

दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी BRS नेता के. कविता की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई.जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की. के कविता की तरफ से मुकुल रोहतगी ने बहस की. मुकुल रोहतगी ने कहा कि चार्जशीट और शिकायत दर्ज की गई है. ⁠ईडी को पांच महीने और सीबीआई मामले में चार महीने लगे. ⁠दोनों मामलों में गवाहों की कुल संख्या 493 है ⁠और दस्तावेजों की कुल संख्या करीब 50,000 पन्नों की है. वह एक पूर्व सांसद हैं और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वह न्याय से भागकर कहीं चली जाएंगी.सीबीआई और ईडी मामले में जांच पूरी हो चुकी है. देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं है. इस मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है.

जानें बहस के दौरान क्या-क्या कहा गया    

  • रोहतगी: आमतौर पर महिलाओं को जमानत मिल जाती है
  • सुप्रीम कोर्ट: आप एक कमजोर महिला नहीं हैं
  • रोहतगी: कोई रिकवरी नहीं हुई…आरोप है कि 100 करोड़ रुपये दक्षिण लॉबी से दिल्ली लाए गए, लेकिन कोई रिकवरी नहीं हुई
  • रोहतगी: साउथ ग्रुप को पैसे भेजने के बारे में किसी तरह की कोई बरामदगी नहीं हुई. आरोप है कि कविता ने गवाह को धमकाया, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है.
  • रोहतगी:  वह वर्तमान MLC  हैं, इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वह न्याय से भागेंगी. 
  • हाईकोर्ट ने कहा है कि उन्हें लाभकारी प्रावधान नहीं मिलेगा, क्योंकि वह कमजोर महिला नहीं हैं.
  • जस्टिस गवई ने हल्के अंदाज में  कहा: आप MLC  हैं, इसलिए – आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत, आप कमजोर नहीं हैं.
  • कविता के वकील मुकुल रोहतगी:  साउथ ग्रुप को पैसे भेजने के बारे में किसी तरह की कोई बरामदगी नहीं हुई. आरोप है कि मैंने गवाह को धमकाया, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है. मेरे पिता मुख्यमंत्री थे, अगर किसी को धमकी देनी होती तो वह वे ही होते. ऐसा कहा गया है कि मैंने अपना फोन बदल दिया. लोग खिलौनों या किसी और चीज की तरह फोन  भी बदलते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मजाक किया :  रोहतगी की तरह?
  • रोहतगी – कविता ने फोन नौकरानी को दे दिया था. हम सिसोदिया मामले की तरह जमानत चाहते हैं. इस अदालत ने कहा था कि जमानत नियम है, जेल अपवाद है. ⁠साथ ही ट्रायल में देरी भी हुई.महिला होने के कारण उसे उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए 
  • ⁠जस्टिस गवई: क्या कानून कमजोर महिलाओं को अलग तरह से देखता है?
  • ED ने जमानत का विरोध किया.
  • ASG राजू-  कविता का व्यवहार सबूतों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को धमकाने जैसा रहा है.
  • SC ने ED और सीबीआई से पूछा की के कविता के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है?
  • SC: इस मामले में हाईकोर्ट सही था कि के कविता ने भारतीय राजनीति और लोगों के लिए बहुत कुछ किया है. के कविता पढ़ी लिखी महिला हैं. समाज में उनकी गहरी जड़े हैं.
  • ASG राजू ने कहा- लेकिन ये सब जमानत आधार नहीं हो सकता.
  • जस्टिस गवई: इस बात का क्या सबूत है कि वह अपराध में शामिल हैं?
  • जस्टिस विश्वनाथन: मैसेज डिलीट करना नकारात्मक सबूत है. क्या यह सबूतों से छेड़छाड़ करना है? हम मैसेज भी डिलीट करते हैं.
  • एएसजी राजू: सीडीआर से पता चलता है कि वह अन्य आरोपियों के संपर्क में थीं.
  • जस्टिस विश्वनाथन ने ASG से पूछा- विशुद्ध रूप से कानूनी दृष्टिकोण से, सह-अभियुक्त द्वारा अपीलकर्ता को फंसाने का साक्ष्य मूल्य क्या है. यह कितना अपराधपूर्ण हो सकता है? ⁠आप इससे शुरुआत नहीं कर सकते. आपको अन्य साक्ष्यों को इकट्ठा करने के बाद आश्वासन देने के लिए देखना होगा. ⁠हम वापसी को अनदेखा कर रहे हैं ⁠और कानूनी दृष्टिकोण से, बिना वापसी वाले बयान को ही मान रहे हैं. SC ने ASG राजू को कहा की जमानत के मामले में इतनी लंबी बहस न करें. अगर ऐसा हुआ तो पूरे दिन में हम केवल दो ही जमानत के मामलों पर सुनवाई कर पाएंगे.
  • SC : आप किसी भी आरोपी को चुन-चुनकर नहीं रख सकते, अगर हम गवाह के बयानों को देखें तो उसकी भूमिका भी कविता जितनी ही है. अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए, आप किसी को भी चुन-चुनकर नहीं रख सकते. ⁠यह निष्पक्षता क्या है? कोई ऐसा व्यक्ति जो गवाह होते हुए भी खुद को दोषी ठहराता है? ⁠बहुत निष्पक्ष और उचित विवेक होना चाहिए.  आप जितना बहस करेंगे, उतनी ही टिप्पणियां आप हमसे आमंत्रित करेंगे.
  • जस्टिस विश्वनाथन: इस बात पर बहस करें कि महिलाओं के लिए जमानत पर छूट क्यों लागू नहीं होगी. 
  • ASG : मेरी आशंका है कि इसका इस्तेमाल दूसरे लोग करेंगे.
  • सुप्रीम कोर्ट- चार्जशीट फाइल हो चुकी है.. जांच पूरी हो चुकी है 493 गवाह है इस मामले में ..
  • जस्टिस गवई: जांच पूरी हो चुकी है, आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, 493 गवाह हैं, संभावना है कि ट्रायल पूरा न हो 
  • ASG: गिरफ्तार की गई हर महिला को जमानत मिलेगी.
  • जस्टिस गवई: नहीं  हम कुछ कारण बताएंगे, जांच एजेंसी की अनुचितता के बारे में कोई भी टिप्पणी, हम नहीं जानते कि इसका क्या हश्र होगा.
  • SC ने पूछा – जांच पूरी हो चुकी है, आरोपत्र दाखिल हो चुके है. ⁠2. इस मामले में 493 गवाह है. वो महिला हैं, ⁠उनको जमानत क्यों नहीं दी जाए?

  • के कविता की बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने ASG से पूछा- वो महिला हैं, जमानत क्यों ना दी जाए?

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