देश

दिल्ली महिला आयोग ने रश्मिका मंदाना डीप फेक वीडियो पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली: रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) के डीपफेक वीडियो बनाने को लेकर दिल्ली पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है. दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि दिल्ली महिला आयोग से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कई सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक रूप से प्रसारित भारतीय अभिनेत्री रश्मिका मदाना के डीप फेक वीडियो के संबंध में आयोग द्वारा स्वत: संज्ञान लिया गया था. आयोग ने चिंता जताई है और इस संबंध में की गई कानूनी कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है.

यह भी पढ़ें

आईपीसी की धारा 465 और 469 और आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66सी और 66ई के तहत पीएस स्पेशल सेल में मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. DCP/IFSO ने कहा कि हम तकनीकी विश्लेषण कर रहे हैं और आरोपी की पहचान करने के लिए मेटा और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विवरण हासिल कर रहे हैं. अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार/हिरासत में नहीं लिया गया है. हम आरोपियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा (META) को उस अकाउंट का यूआरएल (URL) उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा है, जिससे अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का ‘डीप फेक’ वीडियो (Rashmika Mandanna Deepfake Video) साझा किया गया था. पुलिस ने घटना के संबंध में FIR दर्ज करने के एक दिन बाद यह कदम उठाया है.’

दिल्ली पुलिस ने डीपफेक वीडियो मामले में FIR किया दर्ज

इस मामले में दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की ‘इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट’ में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 465 (जालसाजी) और 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी) तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66सी और 66ई के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसको लेकर अधिकारी ने कहा, ‘मामले को सुलझाने के लिए अधिकारियों की एक समर्पित टीम गठित की गई है. हमें उम्मीद है कि मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा.’

यह भी पढ़ें :-  अयोध्या में OYO ने खोले गए 65 होम स्टे और होटल, जानें कितना होगा रूम का चार्ज

ये भी पढे़ं:- 
24 लाख दीये, साउंड एंड लेजर शो… रामनगरी अयोध्या में आज हो रहा भव्य दीपोत्सव

Show More

संबंधित खबरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button