कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने बिजली चोरी के मामले में 68,526 रुपये का भरा जुर्माना
बेंगलुरु:
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्यूलर (जद-एस) के प्रदेश अध्यक्ष एच डी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को कहा कि दिवाली पर यहां जे पी नगर में अपने निवास को जगमग करने के लिए अवैध कनेक्शन से बिजली लेने के मामले में उन्होंने 68,526 रुपये का जुर्माना भरा है. उन्होंने इस राशि को ‘अनुचित एवं अत्यधिक’ करार दिया. जद-एस के प्रदेश अध्यक्ष ने जुर्माना राशि की गणना के तरीके को लेकर विरोध जताया. उन्हें उनके विरुद्ध दर्ज की गई प्राथमिकी में भी कमियां नजर आईं.
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पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुखर होने के कारण उन्हें राजनीतिक रूप से परेशान किया जा रहा है.
‘बेंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड’ (बेसकॉम) के सहायक अधिशासी अभियंता को भेजे पत्र में कुमारस्वामी ने उनके स्टाफ द्वारा सेवा में रखे गये बिजली ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया जिसने परीक्षण के उद्देश्य से तार खींच लिया और उसे उनके घर के सामने के बिजली के खंभे से जोड़ दिया.
कुमारस्वामी ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज की गयी प्राथमिकी त्रुटिपूर्ण है क्योंकि बेसकॉम के सहायक अधिशासी अभियंता ने बतौर शिकायतकर्ता कहा है कि उन्होंने अपने सामने चोरी होते हुए देखी जब कि तथ्य इसके उलट है.
कुमारस्वामी के अनुसार उनके खिलाफ मामला दर्ज करने वाले बेसकॉम अभियंता ने उनके सामने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद वह जद-एस नेता के आवास पर निरीक्षण के लिए आये थे.
कुमारस्वामी ने कहा, ‘‘अनुचित और अत्यधिक भुगतान की मांग के आलोक में बतौर ग्राहक अपनी चिंता सामने रखना और ऐसी बातों पर विरोध करना मेरा अधिकार है,”
कांग्रेस ने 14 नवंबर को आरोप लगाया था कि कुमारस्वामी ने दीपावली पर अपने घर को जगमगाने के लिए बिजली की चोरी की थी.