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तीन दशक पुराने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला


नई दिल्ली:

तीन दशक पुराने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है. यह जजों की नियुक्ति को लेकर पहली बार सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम है. हाईकोर्ट कॉलेजियम सामूहिक रूप से हाईकोर्ट के जजों के लिए नामों की सिफारिश करने का फैसला करते हैं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से इस संबंध में फैसला नहीं ले सकते.  

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, कॉलेजियम के निर्णय की न्यायिक जांच संभव है. प्रभावी परामर्श का अभाव समीक्षा का आधार है. 

हिमाचल प्रदेश के दो जिला न्यायाधीशों को राहत देने वाले फैसले में की गई टिप्पणियों को हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए नजरअंदाज किया गया. इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक आदेश के जरिए हाईकोर्ट कॉलेजियम के फैसले को खारिज किया. 

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कॉलेजियम के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करके निर्णय लेना चाहिए था. पीठ ने “प्रभावी परामर्श के अभाव” के आधार पर फैसले को रद्द किया. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कॉलेजियम के निर्णयों की सीमित न्यायिक जांच यह निर्धारित करने के लिए स्वीकार्य है कि कॉलेजियम द्वारा लिया गया निर्णय उसके सदस्यों के प्रभावी और सामूहिक परामर्श के बाद लिया गया था या नहीं.

जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट कॉलेजियम के निर्णय की जांच की मांग करने वाली याचिका इस संबंध में सुनवाई योग्य है क्योंकि कॉलेजियम के सभी सदस्यों के बीच इस तरह का परामर्श एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है. 

पीठ ने कहा, “इस जांच का संबंधित अधिकारियों की ‘योग्यता’ या ‘उपयुक्तता’ से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि यह सत्यापित करना है कि क्या ‘प्रभावी परामर्श’ किया गया था. न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे में ऐसी जांच की अनुमति है.

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दो वरिष्ठतम जिला जजों चिराग भानु सिंह और अरविंद मल्होत्रा ​​की याचिका को स्वीकार करते हुए मानते हुए शीर्ष अदालत ने इस वर्ष की शुरुआत में की गई कॉलेजियम की चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया. 

अदालत ने माना कि परामर्श के अभाव में कॉलेजियम का निर्णय दूषित हो गया था क्योंकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने व्यक्तिगत रूप से दो जिला न्यायाधीशों के नामों पर पुनर्विचार न करने का निर्णय लिया था. यह निर्णय देते हुए कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कॉलेजियम में अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से निर्णय लेना चाहिए था, पीठ ने “प्रभावी परामर्श के अभाव” के आधार पर निर्णय को रद्द कर दिया. 

सिंह और मल्होत्रा ​​ने संयुक्त रूप से एक याचिका दायर की थी जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के व्यक्तिगत निर्णय की वैधता पर सवाल उठाया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा 4 जनवरी को उच्च न्यायालय कॉलेजियम से उनकी उपयुक्तता पर पुनर्विचार करने के लिए कहने के बावजूद उनके नामों पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया गया था. उच्च न्यायालय ने याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया था क्योंकि यह उच्च न्यायालय जजों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन की कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाती प्रतीत हुई थी. 

दो जिला जजों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य है क्योंकि इसमें प्रक्रियागत चूक की ओर इशारा किया गया है क्योंकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया था जबकि इसे मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा सामूहिक रूप से लिया जाना चाहिए था.

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पीठ ने कहा, “दोनों याचिकाकर्ताओं की उपयुक्तता पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय, जैसा कि 6 मार्च 2024 को उनके पत्र में बताया गया है, एक व्यक्तिगत निर्णय प्रतीत होता है. इसलिए यह प्रक्रियागत और मूल रूप से दोनों तरह से दोषपूर्ण है.

फैसला लिखते हुए जस्टिस रॉय ने कहा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा संबोधित पत्र उन्हें अन्य दो कॉलेजियम सदस्यों की भागीदारी के बिना कार्य करने में सक्षम नहीं बनाता है. यह न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप के सीमित दायरे के प्रति सचेत है. लेकिन ऐसा लगता है कि यह ऐसा मामला है जहां उच्च न्यायालय के तीन संवैधानिक पदाधिकारियों यानी मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम साथी न्यायाधीशों के बीच कोई सामूहिक परामर्श नहीं हुआ.

पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा निर्देशित पुनर्विचार की प्रक्रिया में बहुलता के तत्व की अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है. 

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को एक न्यायिक अधिकारी द्वारा लिखा गया पत्र दिखाया था, जिसमें बेदाग न्यायिक रिकॉर्ड होने के बावजूद हाईकोर्ट द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर अपनी आहत भावनाओं को व्यक्त किया गया था और तर्क दिया था कि यह पत्र अवमाननापूर्ण था. हाईकोर्ट के तर्क को दरकिनार करते हुए, जस्टिस रॉय और मिश्रा ने कहा, “हमने पत्र का अवलोकन किया है, यह निश्चित रूप से न्यायिक अधिकारी द्वारा आहत होने की अभिव्यक्ति है, लेकिन यह पत्र अवमानना ​​की श्रेणी में नहीं आएगा.”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “उपरोक्त के मद्देनजर, हाईकोर्ट कॉलेजियम को अब 4 जनवरी, 2024 के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले और 16 जनवरी, 2024 के कानून मंत्री के पत्र के बाद,  हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए चिराग भानु सिंह और अरविंद मल्होत्रा ​​के नामों पर पुनर्विचार करना चाहिए.

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