इनकम टैक्स भरने में होगी और आसानी, आज सदन में पेश किया जाएगा नया टैक्स बिल
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न्यू इनकम टैक्स बिल आज लोकसभा में होगा पेश
नई दिल्ली:
संसद के बजट सत्र के दौरान आज लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा. नया कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा. नए बिल में कई अहम बदलाव किए गए हैं. इनकम टैक्स एक्ट 2025 पहले से सरल, पारदर्शी और टैक्सपेयर के अनुकूल बनाने का दावा किया गया है. आपको बता दें कि बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते समय इस बात का ऐलान किया था कि केंद्र सरकार नए आयकर बिल को लेकर आ सकती है.
नए बिल के आने से क्या कुछ बदल जाएगा
सूत्रों के अनुसार नए आयकर बिल (New Income Tax Bill 2025) के लागू होने के बाद इनकम टैक्स के नियमों से जुड़ी पूरी शब्दावली ही बदल कर रह जाएगी. कहा जा रहा है कि नए बिल के कानून बनने के बाद कई पुराने शब्दों को या तो हटा दिया जाएगा या बदल दिया जाएगा. मसलन, नए बिल के चलन में आने बाद असेस्टमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर का इस्तेमाल किया जा सकता है.इसी तरह की और शब्दों को भी बदलने की बात चल रही है.
आम आदमी को नियम समझने में होगी आसानी
सूत्रों के अनुसार नए बिल के कानून बनते ही अंग्रेजों के जमाने के ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल भी बंद हो जाएगा. इन शब्दों का इस्तेमाल बीते 60 साल से किया जा रहा है. साथ ही इनकम टैक्स के नियमों में इस्तेमाल की भाषा को भी सरल बनाया जाएगा ताकि कोई भी आम इंसान इसे आसानी से समझ सके.
निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करने के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि अब 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपये तक की कमाई वाले लोगों को टैक्स में ये छूट देकर सबको चौंका दिया था. आम बजट के बाद निर्मला सीतारमण ने The Hindkeshariके एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से खास बातचीत की थी. इस दौरान उन्होंने कहा था कि ये काफी सोच-विचार कर लिया गया फैसला है.