देश

अग्रिम जमानत के लिए मद्राई हाई कोर्ट पहुंचे कुणाल कामरा, इस बात की जताई है आशंका


मद्रास:

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अपने एक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से अपमान करने को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाई कोर्ट की शरण ली है. कामरा ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.कामरा ने कहा है कि वह तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले का रहने वाले हैं. उन्होंने आशंका जताई है कि मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. 

कुणाल कामरा विवाद है क्या

यह विवाद खार के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में कामरा के हालिया शो से उपजा है. वहां कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिव सेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को निशाना बनाते हुए एक पैरोडी गीत गाया था.इससे शिवसेना समर्थकों में आक्रोश फैल गया था. उन्होंने रविवार रात क्लब और होटल में तोड़फोड़ की थी.

शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर खार पुलिस ने कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मुंबई पुलिस 36 साल के कामरा को दो बार इस मामले में तलब कर चुकी है. उन्हें पुलिस के सामने 31 मार्च तक पेश होने के लिए कहा गया है. 

कुणाल कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस

कामरा के खिलाफ बीजेपी के एक सदस्य ने महाराष्ट्र विधान परिषद में विशेषाधिकार नोटिस दिया गया है. इस नोटिस का विधान परिषद के सभापति ने स्वीकार कर लिया है.इस नोटिस में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता सुषमा अंधारे का भी नाम है. महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने बताया कि उन्होंने ‘गद्दार’ शब्द के जरिए कटाक्ष को लेकर कुणाल कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस स्वीकार कर लिया है. नोटिस को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा गया है. प्रस्ताव के संबंध में आगे की कार्रवाई समिति द्वारा तय की जाएगी.यह नोटिस बुधवार को बीजेपी के विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर ने पेश किया था. वो सदन के नेता भी हैं.

यह भी पढ़ें :-  श्रीनगर में लश्कर कमांडर के एनकाउंटर में 'बिस्कुटों' ने दिया बहुत बड़ा साथ, पढ़ें क्या है मामला

ये भी पढ़ें: म्यांमार-थाईलैंड में महाभूकंपः 3 सेकंड धूल में मिल गई बिल्डिंग, खौफनाक वीडियो

(इस खबर को The Hindkeshariटीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Show More

संबंधित खबरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button