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वडोदरा में मुस्लिम महिला को फ्लैट दिए जाने का विरोध, लोग बोले- हिंदू सोसाइटी में दूसरे मजहब वाले नहीं मंजूर


वडोदरा:

गुजरात के वडोदरा स्थित एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में लोगों ने मुस्लिम महिला को फ्लैट देने का विरोध किया है.
उनका कहना है कि यह जगह हिंदुओं के लिए है. फ्लैट अलॉटमेंट कैंसिल करने की मांग करते हुए निवासियों ने अपना आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है. लोगों ने मामले को राज्य सरकार और केंद्र के पास उठाने की बात भी कही है. दूसरी ओर, महिला लाभार्थी ने कहा कि उसे छह साल पहले मकान अलॉट किया गया था, लेकिन अन्य निवासियों के विरोध के कारण वह उसमें नहीं जा सकी.

मामला मोटनाथ रेजीडेंसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विसेज सोसाइटी लिमिटेड का है. वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हरणी में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2017 में 462 फ्लैट्स बनाए थे. इनमें 461 फ्लैट में हिंदू परिवार रहते हैं. 44 साल की मुस्लिम महिला कौशल विकास विभाग में काम करती है और योजना की अकेली गैर-हिंदू लाभार्थी भी है. यहां रहने वाले 33 लोगों ने उसका अलॉटमेंट कैंसिल कराने के लिए कलेक्टर को अर्जी दी है.

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हिंदुओं ने दिया अशांत क्षेत्र अधिनियम का हवाला
निवासियों का दावा है कि अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को यहां फ्लैट अलॉट नहीं किए जा सकते. क्योंकि हरणी क्षेत्र हिंदू निवासियों का है और अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत आता है. इस अधिनियम के तहत ‘अशांत क्षेत्रों’ में जिला कलेक्टर की पूर्वानुमति के बिना एक धार्मिक समुदाय के सदस्यों द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों को संपत्ति बेचने पर प्रतिबंध होता है. ये अधिनियम वर्तमान में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, खंभात, भरूच, कपडवंज, आनंद और गोधरा शहरों के कुछ हिस्सों में लागू है.

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6 साल से नहीं मिला समाधान
जबकि, मुस्लिम महिला ने कहा, “2017 में लो इनकम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में फ्लैट मिला था. मैं बेटे के साथ शिफ्ट होना चाहती हूं. लेकिन मेरे सारे सपने अब टूट गए है. लगभग छह साल हो गए, लेकिन मुझे अब तक कोई समाधान नहीं मिला है. मेरा बेटा अब 12वीं कक्षा में है और इतना बड़ा हो गया है कि समझ सके कि क्या हो रहा है. इस तरह के भेदभाव से उसके दिमाग पर असर पड़ेगा.”

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क्या कहते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर?
इस बीच वडोदरा के म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने कहा कि उन्हें हरणी क्षेत्र में मोटनाथ रेजीडेंसी के निवासियों से एक ज्ञापन मिला है. सभी प्रासंगिक दस्तावेज देखने के बाद उचित फैसला लिया जाएगा.

म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कहा, “मुझे अभी-अभी निवासियों की ओर से एक ज्ञापन मिला है. मैं सभी दस्तावेज की जांच करूंगा और उसके बाद उचित निर्णय लूंगा. एक प्रावधान है, जिसके तहत हिंदुओं और मुसलमानों को उनके संबंधित क्षेत्रों में फ्लैट दिए जाते हैं. यह केवल उन आवासीय परियोजनाओं पर लागू होता है जो अशांत क्षेत्रों में स्थित हैं. हमें यह जांच करनी है कि क्या यह सोसायटी उस श्रेणी में आती है.”

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