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राम रहीम ने हरियाणा चुनाव से पहले मांगी पैरोल, EC ने राज्‍य सरकार से पूछा- क्या इमरजेंसी?

सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम ने हरियाणा में 5 अक्‍टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 20 दिन की पैरोल मांगी है. हरियाणा की राजनीति के जानकारों के मुताबिक, राम रहीम भले ही पिछले लंबे समय से जेल में हैं, लेकिन 4 जिलों की लगभग 30 से ज्‍यादा सीटों पर उनका प्रभाव है. ऐसे में चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि आखिर ऐसी क्‍या इमरजेंसी आ गई कि राम रहीम को इस वक्‍त 20 दिनों के लिए पैरोल की जरूरत है?    

पिछले महीने ही मिली थी 21 दिन की फरलो 

बलात्‍कार के मामले में दोषी राम रहीम पिछले महीने ही 13 अगस्त को 21 दिन की फरलो मिली थी. इसके बाद राम रहीम ने फिर पैरोल की अर्जी दाखिल कर दी है. ये 11वीं बार है, जब राम रहीम ने पैरोल मांगी है. राम रहीम को मिल रही पैरोल पर कई बार सवाल उठ चुके हैं. इस बार इमरजेंसी पैरोल की मांग की गई है. लेकिन इस बार हरियाणा में कुछ दिनों बार ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में नियम के अनुसार, हरियाणा सरकार के जेल विभाग ने राम रहीम को पैरोल देने की याचिका हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास भेजी है. 

चुनाव आयोग ने पूछा- बाबा को क्‍या इमरजेंसी?

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्‍य सरकार से राम रहीम की पैरोल को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पूछा है कि आखिर क्‍या इमरजेंसी आ गई है कि राम रहीम ने 20 दिन की पैरोल मांगी है? हरियाणा सरकार ने अभी तक चुनाव आयोग की के सवाल का जवाब नहीं दिया है. हरियाणा में 5 अक्‍टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई हैं. वहीं, राजनीतिक पार्टियां जोर-शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं. 

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राम रहीम इस समय जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. उन्‍हें अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्‍कार और एक पत्रकार की हत्या के जुर्म में सितंबर 2017 में 20-20 साल की सजा सुनाई गई थी. राम रहीम इसके बाद 200 दिनों से ज्यादा समय जेल से बाहर बिता चुका है. इसे लेकर सवाल भी उठते रहे हैं. 

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