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बिना ट्रायल लंबी हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के आरोपी को जमानत दी: जानें पूरा मामला


नई दिल्ली:

बिना ट्रायल लंबी हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के आरोपी को जमानत दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चाहे कोई भी अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई का मौलिक अधिकार है. लंबी सुनवाई से काफी तनाव, वित्तीय नुकसान और सामाजिक कलंक होता है. मुआवज़े के बिना, बरी किए गए व्यक्तियों को नौकरी, रिश्ते और कानूनी खर्च खोने के बाद अपना जीवन फिर से बनाना पड़ता है.

इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के तहत  एक आरोपी को जमानत दे दी जो पांच साल से ज्यादा वक्त तक जेल में है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ये फैसला  छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नक्सली गतिविधियों से संबंधित सामान्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपी की जमानत याचिका पर दिया.

पीठ ने कहा, यदि किसी अभियुक्त को विचाराधीन कैदी के रूप में छह से सात साल जेल में रहने के बाद अंतिम फैसला मिलना है, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के उसके अधिकार का उल्लंघन किया गया है. अभियुक्तों पर लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों का तनाव – जो दोषी साबित होने तक निर्दोष रहते हैं – भी महत्वपूर्ण हो सकता है.

अभियुक्तों को पूर्व-ट्रायल कारावास की लंबी अवधि के लिए आर्थिक रूप से मुआवजा नहीं दिया जाता है. उन्होंने नौकरी या आवास भी खो दिया हो सकता है. कारावास के दौरान व्यक्तिगत संबंधों को नुकसान पहुँचा हो सकता है. और कानूनी फीस पर काफी पैसा खर्च किया हो सकता है. यदि कोई अभियुक्त व्यक्ति दोषी नहीं पाया जाता है, तो संभवतः उन्हें अपने समुदाय में कलंकित होने और शायद बहिष्कृत होने के कई महीने सहने होंगे और उन्हें अपने संसाधनों के साथ अपना जीवन फिर से बनाना होगा. 

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न्यायिक देरी से अभियुक्त, पीड़ित और न्याय प्रणाली को नुकसान पहुंचता है. हम कहेंगे कि देरी अभियुक्तों के लिए बुरी है और पीड़ितों के लिए, भारतीय समाज के लिए और हमारी न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता के लिए बहुत बुरी है, जिसका महत्व है. न्यायाधीश अपने न्यायालयों के स्वामी होते हैं और दंड प्रक्रिया संहिता न्यायाधीशों को मामलों को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करने के लिए कई उपकरण प्रदान करती है.

– आरोपी 2020 से हिरासत में है, और अभियोजन पक्ष 100 गवाहों की जांच करना चाहता है, जिनमें से 42 की जांच की गई 
– 100 गवाहों की जांच करने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए, जिनमें से 42 गवाहों ने समान गवाही दी है, अदालत ने कहा कि यदि एक विशेष तथ्य साबित करने के लिए 100 गवाहों की जांच की जाती है तो कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा 


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