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पैन कार्ड 2.0 क्या है? कब से बदलाव लागू होंगे, यहां जानिए हर सवाल का जवाब

Pan Card Update: पैन 2.0 के जरिए केंद्र सरकार पुराने पैन कार्ड की जगह नये पैन कार्ड लाने जा रही है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, नये पैन कार्ड में क्यूआर कोड लगे होंगे. इसमें अपडेटेड सिस्टम लागू होने से नकली कार्ड की पहचान आसान हो जाएगी और कोई भी टैक्स पेयर एक से अधिक पैन कार्ड नहीं रख पाएंगा. हालांकि, नई व्यवस्था शुरू होने पर भी मौजूदा पैन कार्ड वैध बने रहेंगे और टैक्स पेयर्स को नए कार्ड के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. सिर्फ कार्ड से संबंधित जानकारियों में कोई बदलाव होने पर ही पैन 2.0 कार्ड के लिए आवेदन करना होगा.

अब ऑनलाइन सेवा एक जगह मिलेगी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्यूआर कोड सुविधा से लैस नए तरह के पैन कार्ड जारी करने के लिए 1,435 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है. यह परियोजना अगले साल से लागू होगी. इस समय करीब 78 करोड़ पैन और 73.28 लाख टैन खाता मौजूद हैं.अभी पैन से संबंधित सेवाएं तीन अलग मंच- ई फाइलिंग पोर्टल, यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल और प्रोटीन ई-गवर्नेंस पोर्टल पर मौजूद हैं, लेकिन पैन 2.0 के लागू होने पर ये सभी सेवाएं एक एकीकृत पोर्टल पर उपलब्ध होंगी.

आवेदन तभी जब कुछ चेंज करना हो

एकीकृत मंच की मदद से पैन कार्ड संबंधी आवेदन, उसमें सुधार और आधार को पैन से जोड़ने के अनुरोध के अलावा कार्ड का ऑनलाइन सत्यापन भी किया जा सकेगा. सीबीडीटी ने कहा है कि मौजूदा पैन कार्डधारकों को नए कार्ड के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. उन्हें उसी स्थिति में आवेदन करना होगा, जब उन्हें अपने ब्योरे को अद्यतन या संशोधित करना हो.हालांकि, सीबीडीटी ने यह स्पष्ट किया है कि पैन पर क्यूआर कोड की सुविधा कोई नई बात नहीं है और यह 2017-18 से ही पैन कार्ड पर मौजूद है, लेकिन पैन 2.0 परियोजना में क्यूआर कोड डाइनैमिक सुविधा से लैस होगा, जिससे पैन डेटाबेस में मौजूद नवीनतम डेटा भी देखे जा सकेंगे. इनमें फोटो, हस्ताक्षर, नाम, माता-पिता के नाम और जन्मतिथि की जानकारी शामिल है.

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ओरिजनल कार्ड पाने के लिए शुल्क देना होगा

सीबीडीटी ने कहा, ‘‘बिना क्यूआर कोड वाले पुराने पैन कार्ड रखने वाले करदाताओं के पास क्यूआर कोड से युक्त नए कार्ड के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा.” इसके साथ ही एफएक्यू में स्पष्ट किया गया है कि नई व्यवस्था शुरू होने के बाद भी व्यक्तियों और व्यवसायों के पास मौजूद पैन वैध रहेगा और उन्हें उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं होगी. हालांकि, ओरिजनल पैन कार्ड पाने के लिए आवेदक को 50 रुपये का निर्धारित शुल्क अदा करना होगा. वहीं देश के बाहर आपूर्ति के लिए अलग से डाक शुल्क भी देना होगा.

पैन 2.0 से ये होंगे फायदे

पैन में दर्ज व्यक्तिगत आंकड़ों की सुरक्षा के लिए इन आंकड़ों का उपयोग करने वाली सभी संस्थाओं के लिए ‘पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम’ अनिवार्य होगा. साथ ही पैन 2.0 के तहत शिकायत निवारण प्रणाली को भी मजबूत किया जाएगा. परियोजना के साथ बेहतर गुणवत्ता के साथ आसान पहुंच और सर्विस की तेज डिलिवरी सुनिश्चित होगी. इसके अलावा, यह डेटा और सत्यापन का सिंगल सोर्स होगा. यह परियोजना पैन कार्ड के इको-फ्रेंडली प्रॉसेस और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के साथ सिक्योरिटी को लेकर महत्वपूर्ण है.



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