देश

सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल्स में रिक्तियों का 10 % पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित


नई दिल्ली:

सरकार ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में रिक्तियों का 10 प्रतिशत पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने का फैसला किया गया है. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा में कहा कि पूर्व अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ और असम राइफल्स में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और राइफलमैन के पद पर भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट का प्रावधान किया गया है.

उन्होंने कहा, ‘‘एक जुलाई, 2024 तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स (एआर) में रिक्तियों की संख्या 10,45,751 की कुल स्वीकृत संख्या के मुकाबले 84,106 है.”

राय ने कहा कि मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और संबंधित बलों के माध्यम से रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए गंभीर कदम उठा रहा है और उठाता रहेगा.

उन्होंने कहा, ‘‘भर्ती में तेजी लाने के लिए मेडिकल परीक्षा में लगने वाले समय को कम कर दिया गया है. कांस्टेबल के लिए उम्मीदवारों को ‘शॉर्टलिस्ट’ करने की खातिर कट-ऑफ अंक कम कर दिए गए हैं ताकि पर्याप्त उम्मीदवार मिल सकें (विशेषकर उन श्रेणियों में जहां कमी देखी गई है).” मंत्री ने कहा कि अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के बीच 67,345 लोगों की भर्ती की गई है.

उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा, 64,091 रिक्तियों को अधिसूचित किया गया है और भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है. उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट है कि बलों के आकार की तुलना में प्रभावी रिक्तियों की संख्या कम होने के कारण ओवरटाइम का सवाल ही नहीं उठता.”

मंत्री ने कहा कि कांस्टेबल पद पर जल्द भर्ती के लिए एसएससी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इसके अलावा, सामान्य ड्यूटी पदों पर भर्ती के समन्वय के लिए कांस्टेबल, उप-निरीक्षक और सहायक कमांडेंट (सभी सामान्य ड्यूटी) के रैंक में भर्ती के लिए प्रत्येक को एक नोडल बल नामित किया गया है.

यह भी पढ़ें :-  म्यांमा के 151 सैनिक भागकर मिजोरम आए, असम रायफल्स ने दिया प्राथमिक उपचार

मंत्री ने कहा कि रिक्तियों को भरने के लिए, सभी सीएपीएफ और एआर को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे गैर-सामान्य ड्यूटी कैडरों में रिक्त पदों के लिए ‘समयबद्ध तरीके’ से भर्ती करें और पदोन्नति रिक्तियों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का समय पर आयोजन करें. जून 2022 में, सरकार ने सेना के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी.

इस योजना में साढ़े 17 साल से 21 साल की उम्र के युवाओं को चार साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान है और उनमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों तक सेवा में बनाए रखने का प्रावधान है.

सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ के प्रमुखों ने पिछले बृहस्पतिवार को कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक फैसले के अनुरूप पूर्व अग्निवीरों के लिए उनके बलों में सैनिकों के 10 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को The Hindkeshariटीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Show More

संबंधित खबरें

Back to top button