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एलन मस्क की कंपनी 'एक्स' ने किया भारत सरकार पर मुकदमा तो केंद्र ने दी कानून पालन की नसीहत


नई दिल्ली:

एलन मस्क की कंपनी एक्स (पहले ट्विटर) ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया है. इस मामले में एक्स ने गैरकानूनी सामग्री विनियमन और मनमाने सेंसरशिप को चुनौती दी है. एक्स का तर्क है कि यह नियम सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लंघन करता है और ऑनलाइन स्वतंत्र अभिव्यक्ति को कमजोर करता है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, धारा 79(3)(बी) ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को अदालत के आदेश या सरकारी अधिसूचना के माध्यम से अवैध सामग्री को हटाने का निर्देश देती है. यदि कोई प्लेटफॉर्म 36 घंटों के भीतर अनुपालन करने में विफल रहता है, तो उसे धारा 79(1) के तहत और उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) सहित विभिन्न कानूनों के तहत जवाबदेह ठहराया जा सकता है. यह नियम ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को अवैध सामग्री को हटाने के लिए जवाबदेह बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि ऑनलाइन सामग्री कानूनी और नैतिक मानकों का पालन करती है.

एक्स ने सरकार की व्याख्या का विरोध करते हुए कहा है कि यह प्रावधान सरकार को सामग्री को अवरुद्ध करने का स्वतंत्र अधिकार नहीं देता है. इसके बजाय, एक्स ने आरोप लगाया है कि सरकार उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमाने ढंग से सेंसरशिप लागू करने के लिए कानून का दुरुपयोग कर रही है. एक्स का मानना है कि यह प्रावधान सरकार को सामग्री को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है और ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करता है.

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वहीं, एलन मस्क की कंपनी एक्स द्वारा केंद्र सरकार पर मुकदमा दायर करने के बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह उचित प्रक्रिया का पालन करेगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कानून का पालन करने की अपेक्षा करेगी. सरकार के एक शीर्ष सूत्र ने यह जानकारी दी है कि सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी कानून का पालन करना होगा.



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