अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, ED से 2 अप्रैल तक मांगा गया जवाब
नई दिल्ली:
दिल्ली के शराब नीति केस (Delhi Excise Policy Case) में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड पर भेजे जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी. इस मामले पर अब 3 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी. कोर्ट ने 2 अप्रैल तक ED को जवाब दाखिल करने को कहा है. 28 मार्च को केजरीवाल की ED कस्टडी खत्म हो रही है. ऐसे में ED गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को पेश करेगी. वहीं, केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.
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बुधवार को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ED की ओर से ASG एसवी राजू ने करीब डेढ़ घंटे अपनी दलीले रखीं. ASG राजू ने कहा कि हम डिटेल में जवाब फाइल करना चाहते हैं. मुख्य केस में हमें 3 हफ्ते दिए गए थे. इस मामले में भी हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए. सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार देर शाम अदालत ने फैसला सुनाया.
ED ने केजरीवाल को भेजे थे 9 बार समन
शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को ED ने पूछताछ के लिए 9 बार समन भेजा था. केजरीवाल ने आठवें समन तक का कोई जवाब नहीं दिया था और न ही वो ED के सामने पेश हुए थे. 17 मार्च को भेजे गए नौवें समन को केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और गिरफ्तारी को लेकर प्रोटेक्शन मांगा था. हालांकि, हाईकोर्ट ने 21 मार्च को हुई सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को कोई संरक्षण देने से इनकार कर दिया था.
21 मार्च को हुई गिरफ्तारी
इसी दिन लगभग दो घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली सीएम को गिरफ्तार किया गया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 22 मार्च से 28 मार्च तक ED की कस्टडी में भेज दिया था. केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले पहले सिटिंग सीएम हैं. इससे पहले झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ED ने गिरफ्तार किया था. हालांकि, सोरेन ने ED की हिरासत में राजभवन जाकर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था.
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