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जन्म प्रमाण पत्र मामला : आजम खान और उनकी पत्नी व बेटे को 7 साल की सजा
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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान, उनकी पत्नी व पूर्व सांसद डॉ तज़ीन फातिमा और आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को रामपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने 7-7 साल की कारावास की सजा सुनाई है तथा ₹50000 का जुर्माना लगाया है. अब्दुल्लाह आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में तीनों आरोपियों को दोषी करार देने के बाद रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत मजिस्ट्रेट ट्रायल शोभित बंसल ने यह सजा सुनाई है. अभियोजन अधिकारी शिव प्रकाश पांडे ने बताया कि इसमें निर्णय पारित हुआ है और सजा हुई है, जिसमें अधिकतम सजा सात वर्ष है और जुर्माना ₹50000 सब मिलाकर लगाया गया है.