धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट: बॉम्बे हाई कोर्ट ने अदाणी ग्रुप को दिया टेंडर रखा बरकरार
कोर्ट ने दायर याचिका को किया खारिज
मुंबई:
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया. संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने यह याचिका दायर की थी जिसमें अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को परियोजना देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी.
कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए क्या कहा
मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि याचिका का कोई आधार नहीं है इसलिए इसे खारिज किया जाता है. अदाणी समूह ने 259 हेक्टेयर धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए सबसे अधिक बोली लगाई थी. साल 2022 की निविदा प्रक्रिया में 5,069 करोड़ रुपये की पेशकश के साथ उसने इसे हासिल किया था.
याचिका में उठाए गए आधारों में दम नहीं
सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने 2018 की टेंडर को रद्द करने और उसके बाद 2022 में अदाणी ग्रुप को टेंडर देने को चुनौती दी थी. अदालत ने कहा, ‘‘ याचिका में उठाए गए आधारों में दम नहीं है. सरकार के टेंडर को रद्द करने और नए टेंडर पेश करने के कदम को चुनौती देने में वह विफल रही.”
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