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महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: बृजभूषण सिंह पर आरोप तय, दिल्ली कोर्ट ने कहा- उनके खिलाफ काफी सबूत

महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: बृजभूषण सिंह पर आरोप तय, दिल्ली कोर्ट ने कहा- उनके खिलाफ काफी सबूत

नई दिल्ली:

महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में कैसरगंज से बीजेपी सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व चीफ बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय हो गए हैं. दिल्ली की राउज रेवन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को उनके खिलाफ आरोप तय किए. अदालत ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बीते साल 15 जून को चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जून 2023 में बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. बृजभूषण के खिलाफ धारा 354, 354-A, 354-D और 506 के तहत आरोप लगाए गए थे. 

राउज एवेन्यू कोर्ट में ACMM प्रियंका राजपूत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आदेश पारित किया. अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के साथ ही किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप भी तय किया है. अदालत ने  बृजभूषण के WFI चीफ रहते उनके सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं.

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18 जनवरी 2023 को रेसलर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत 30 से ज्यादा रेसलर्स ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था. पहलवानों का विरोध-प्रदर्शन काफी दिनों तक चला. तत्कालीन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से कई दौर की बात की थी और उन्हें न्याय का आश्वासन दिया था. जिसके बाद सरकार ने आरोपों की जांच के लिए कमिटी बनाई थी. इस कमिटी में पीटी ऊषा भी शामिल थीं. हालांकि, कमिटी जांच रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई थी. 

बृजभूषण पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण का आरोप

बृजभूषण शरण सिंह पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण का आरोप है. महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में पुलिस ने चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354-A और 354D और सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत आरोप लगाए हैं. 

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बृजभूषण के खिलाफ करीब 7 गवाह 

बृजभूषण के खिलाफ करीब 7 गवाह मिले हैं. वहीं, यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के भी सबूत मिले हैं. चार्जशीट की पहली सुनवाई पर कोर्ट ने इसे MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर किया था. इसके अलावा, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार्जशीट की एक कॉपी शिकायतकर्ता पहलवानों को देने के आदेश दिए थे.

पुलिस ने दायर की थी 1500 पन्नों की चार्जशीट

बालिग पहलवानों के केस में पुलिस ने 1500 पन्नों की चार्जशीट पेश की. इसमें पुलिस ने पहलवानों के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के आगे दिए बयान को चार्जशीट का प्रमुख आधार माना है. पुलिस ने कहा कि बालिग पहलवानों ने जिस जगह पर उनके साथ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, वहां आरोपियों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं.

दबाव बढ़ने पर WFI के चीफ पद से दिया था इस्तीफा

पहलवानों ने WFI के चीफ पद से बृजभूषण के इस्तीफे की मांग की थी. शुरुआत में बृजभूषण ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था. हालाकिं, दबाव बढ़ने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया.

 

बीजेपी ने बृजभूषण शरण का टिकट भी काटा

वहीं, यौन शोषण के आरोपों में घिरे बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में ड्रॉप किया है. बीजेपी ने कैसरगंज से बृजभूषण का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण को उम्मीदवार बनाया है.

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