देश

"मुझे अपमानित करने के लिए गिरफ़्तार किया गया" : जमानत पर सुनवाई के दौरान बोले केजरीवाल

Arvind Kejriwal Bail Hearing: फिलहाल केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.

नई दिल्ली:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) पर हमला करते हुए कहा, “गिरफ्तारी का एकमात्र उद्देश्य मुझे अपमानित करना है… मुझे अक्षम करना है”. बता दें कि केजरीवला को कथित शराब नीति घोटाला मामले (Delhi Liquor Policy Case) में पिछले महीने ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था. उन्हें 15 अप्रैल तक दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और वह जमानत के लिए कोर्ट में उनकी सुनवाई चल रही है. इससे पहले केजरीवाल 10 दिन के लिए ईडी की हिरासत में थे.

यह भी पढ़ें

आप प्रमुख जिन्हें लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले गिरफ्तार किए जाने के कारण काफी विरोध प्रदर्शन किया गया और दावा किया गया कि सत्तारूढ़ बीजेपी विपक्षी पार्टियों को चुप कराने की कोशिश कर रही है – ने एजेंसी पर आरोप लगाया है कि वो उन्हें चुनाव में भाग लेने से रोक रही है. उन्होंने कहा, “आप को तोड़ने की कोशिश की जा रही है.”

बता दें कि फिलहाल केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्हें 15 अप्रैल तक हिरासत में लिया गया है. मुख्यमंत्री की ओर पेश हुए वकील अभीषेक मंजू सिंघवी ने अदलात में कहा कि “ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है”. सिंघवी ने कहा, “केजरीवाल को गिरफ्तार करते वक्त, घर पर उनका कोई बयान नहीं लिया गया… ईडी को ऐसा उन्हें गिरफ्तार करने से पहले करना चाहिए था.” 

उन्होंने पूछा, “क्या अरविंद केजरीवाल के भाग जाने की कोई संभावना थी? क्या उन्होंने पिछले डेढ साल में किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की? क्या उन्होंने कभी पूछताछ के लिए मना किया?”

यह भी पढ़ें :-  राजस्थान उपचुनाव: कांग्रेस ने सात सीटों पर एआईसीसी इंचार्ज की घोषणा की

सिंघवी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ इस्तेमाल किए गए बयानों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, “पहले बयान में मेरे खिलाफ कुछ नहीं था. फिर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और पहली बार में वो मेरे खिलाफ बयान देते हैं और बिना किसी आपत्ति के जमानत ले लेते हैं. उन्हें माफी मिल जाती है और वो सरकारी गवाह बन जाते हैं”. उन्होंने कहा, “यह पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण है. यह वो तरीका नहीं है जिससे आपराधिक कानून लागू किया जाता है.”

मंगलवार को भी इस बात को उठाया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने आप विधायक संजय सिंह को बेल दी थी, जिन्हें अक्टूबर में इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने पाया कि आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने अपने शुरुआती बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था. हालांकि, बाद में दिनेश अरोड़ा द्वारा दिए गए एक बयान के आधार पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था. बता दें कि दिनेश को पिछले साल अगस्त में बेल मिल गई थी. 

सिंघवी ने कहा, “क्या ये शर्मनाक नहीं है? रेड्डी द्वारा दिए गए 13 में से 11 बयानों में उन्होंने कुछ नहीं कहा है लेकिन क्या जज केवल एक बयान के आधार पर चलेंगे? बाकी के बयान भी (पीएमएलए) के सेक्शन 50 के तहत आते हैं.” 

केजरीवाल को ईडी ने कथित घोटाले में  “kingpin” कहा है और वो फिहलाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. एजेंसी की हिरासत में 10 दिनों तक रहने के बाद उन्हें मंगलवार को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. ईडी ने आगे हिरासत की मांग नहीं की है लेकिन कहा है कि उनकी रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है. 

यह भी पढ़ें :-  स्वाति मालीवाल केस : FIR दर्ज होने के बाद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार के घर पहुंची दिल्ली पुलिस

Show More

संबंधित खबरें

Back to top button