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कैंसर के लिए बेबी पाउडरक को जिम्मेदार ठहराने वाली महिला को जॉनसन एंड जॉनसन करेगा लाखों का भुगतान

कैंसर के लिए बेबी पाउडरक को जिम्मेदार ठहराने वाली महिला को जॉनसन एंड जॉनसन करेगा लाखों का भुगतान

फाइल फोटो

जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson & Johnson) और केनव्यू इंक को इलिनोइस की एक महिला के परिवार को 45 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया गया है, जिसने एक दशक से चली आ रही मुकदमेबाजी में जे एंड जे स्पिनऑफ के खिलाफ पहला फैसला सुनाते हुए उसे घातक कैंसर देने के लिए कंपनी के बेबी पाउडर को जिम्मेदार ठहराया था. 

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शुक्रवार देर रात शिकागो में मामले की सुनवाई करने वाले जूरी सदस्यों ने निष्कर्ष निकाला कि छह बच्चों की मां और दादी थेरेसा गार्सिया की मौत के लिए केनव्यू 70% जिम्मेदार था, जिनकी 2020 में मेसोथेलियोमा विकसित होने के बाद मृत्यु हो गई थी. उनके परिवार ने आरोप लगाया कि जे एंड जे और केनव्यू की पूर्ववर्ती फर्म ने अदालत में दाखिल दस्तावेजों के अनुसार, यह जानते हुए कि यह एस्बेस्टस से दूषित था, अपने टैल्कम-आधारित बेबी पाउडर को बेचा था.

पैनल ने पाया कि J&J और उसकी एक इकाई फैसले के शेष 30% के लिए जिम्मेदार थी, जो किसी टैल्क वादी की पहली जीत में से एक थी क्योंकि पिछले साल एक न्यायाधीश ने J&J इकाई की दिवालियेपन की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसका उद्देश्य टैल्क मामले में समझौते को कमजोर करना था. फ्लोरिडा जूरी ने गुरुवार को कंपनी के खिलाफ इसी तरह के दावों को खारिज कर दिया है. 

J&J का कहना है कि उसके टैल्क-आधारित उत्पादों से कैंसर नहीं होता है और उसने एक सदी से भी अधिक समय से अपने बेबी पाउडर का उचित विपणन किया है. केनव्यू के अधिकारी जो अब बेबी पाउडर बेचते हैं ने इस साल की शुरुआत में कंफर्म किया था कि वो प्रोडक्ट के टैक्ल-आधारित उत्पादों को नहीं बेच रहे हैं. स्पिनऑफ़ से पहले, J&J ने कहा था कि वह 2020 तक उत्तरी अमेरिकी बाज़ार से और दिसंबर 2023 तक दुनिया भर से टैल्क हटा देगा और कॉर्नस्टार्च प्रतिस्थापन पर स्विच करेगा. 

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केनव्यू की वक्ता मेलिसा विट ने शनिवार को फैसले पर टिप्णी मांगने वाले ईमेल का तुरंत जवाब नहीं दिया. J&J के इन-हाउस मुकदमेबाजी अनुभाग के प्रमुख एरिक हास ने कहा कि कंपनी जूरी के फैसले के खिलाफ अपील करेगी. एक ईमेल स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि हम प्रबल होंगे जैसा कि हम आम तौर पर असामान्य प्रतिकूल फैसलों के मामले में करते हैं जिनका कानून या विज्ञान में कोई आधार नहीं है और जो ट्रायल कोर्ट के स्पष्ट रूप से गलत फैसलों पर आधारित हैं.”

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